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Uttarakhand GST 2.0 start new slab 5 & 18 prices of household goods, vehicles, medicines clothes reduced news today
Image : सांकेतिक फोटो ( GST 2.0 price list)

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Uttarakhand GST 2.0: नवरात्रि के पहले दिन मिली राहत घरेलू सामान वाहन दवा कपड़ों के घट ग‌ए दाम

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GST 2.0 price list : नवरात्रि के पहले दिन रसोई के सामान से लेकर दवा, वाहन, मकान हुए सस्ते.. 

Uttarakhand GST 2.0 start new slab 5 & 18 prices of household goods, vehicles, medicines clothes reduced news today : उत्तराखंड समेत देशभर में केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई नई जीएसटी दरें आज सोमवार को पहले नवरात्रि से शुरू होने जा रही है। जिसके चलते अब जीएसटी के 5 फीसदी और 18 फ़ीसदी के सिर्फ दो स्लैब रह गए हैं। नई दरे लागू होने के साथ ही रसोई के सामान से लेकर दवाइयां ,कपड़े ,वाहन ,मकान खरीदना बनवाना बीमा उत्पाद और एसी टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन सस्ते उत्पादों का लाभ उपभोक्ता आसानी से उठा सकते हैं।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से उपभोक्ताओं की जरूरतमंद चीजों पर जीएसटी की दरों को घटाया गया है जिसके चलते कई सारी वस्तुओं की कीमतों को कम किया गया है। दरअसल बीमा उत्पाद से लेकर मकान बनवाना खरीदना तक सस्ता हो गया है। इसके अलावा दूध के टेट्रापैक रोटी ,खाखरा, निजी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पाद पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।

मटर पनीर से लेकर अन्य सामान भी सस्ता

नई दरों के प्रभावी होने से रोजमर्रा के उपयोग वाली वस्तुओं समेत 99 फीसदी सामान अब 5 फ़ीसदी के स्लैब मे आ गया है। पहले इन पर 12 और 18 फीसदी टैक्स लगता था जिसमें मटर पनीर, मिठाइयां और नमकीन स्नैक्स शामिल है। बिस्किट आइसक्रीम साबुन और टूथपेस्ट जैसे कई उत्पादों पर अब 18% की जगह 5% टैक्स लगेगा। वही टीवी एयर कंडीशनर और वाशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें भी कम हुई है।

जीवन स्वास्थ्य बीमा पर अब टैक्स नहीं, 36 दवाओं पर शून्य कर बाकी 5% के दायरे में

बताते चलें व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर आप सालाना ₹30000 प्रीमियम भरते हैं तो अब 18% यानी 5,400 रुपये की बचत कर सकते हैं। जिसके तहत कोई भी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी जैसे टर्म एंडोमेंट या अन्य पॉलिसी पर शून्य लगेगी। कैंसर अनुवांशिकी और दुर्लभ हृदय संबंधी बीमारियों से जुड़ी 36 दवाएं टैक्स के दायरे से बाहर कर दी गई है जबकि कुछ दवाओं पर पहले 12 फीसदी जीएसटी था जो अब 5% लगेगा।

फायदा ना मिलने पर यहां करें शिकायत

अगर विक्रेता टैक्स में कमी का फायदा नहीं देता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 व 1800-1200-232 पर कर सकते है। जिसके चलते दोषी विक्रेताओं को जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।

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