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Uttarakhand: State election commission fine 2 lakh on 2 voter list candidate matter in panchayat 2025 by supreme court uttarakhand news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand panchayat 2 voter list)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand news: निर्वाचन आयोग को सुप्रीम फटकार, दो मतदाता सूची वाले नहीं लड़ सकते चुनाव

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Uttarakhand panchayat 2 voter list  : राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज, 2 लाख का जुर्माना, एक से अधिक मतदाता सूची में नाम वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव… 

Uttarakhand: State election commission fine 2 lakh on 2 voter list candidate matter in panchayat 2025 by supreme court uttarakhand news today : उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से संबंधित एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आ रही है ,जहां पर एक से अधिक मतदाता सूची मे नाम वाले प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य चुनाव आयोग की अपील को खारिज कर मुहर लगा दी है। जबकि शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) की याचिका को खारिज करते हुए दो लाख का जुर्माना लगाया है।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एसईसी ने कई मतदाता सूचियों मे नाम वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देते हुए स्पष्ट परिपत्र सर्कुलर जारी किया था जिस पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एसईसी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिस पर जस्टिस नाथ ने राज्य निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि आप वैधानिक प्रावधान के विपरीत निर्णय कैसे दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने प्रतिवादी शक्ति सिंह भर्तवाल की ओर से दायर एक याचिका में यह आदेश पारित किया जिसमें कई ऐसे उदाहरण को प्रकाश में लाया गया था जहां कई मतदाता सूचियों में नाम वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा रही थी।

पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन के कारण बुरा फंसा राज्य निर्वाचन आयोग, दो लाख का हुआ जुर्माना

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया था कि किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा ,जिसका नाम एक से अधिक ग्राम पंचायत या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र समेत नगर पालिका की मतदाता सूची में शामिल है। जबकि हाईकोर्ट ने एसईसी के इस सर्कुलर को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के नियमों का उल्लंघन माना था।

राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

न्यायालय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा 9 (6) और (7) के विरुद्ध प्रतीत होता है। इसके बाद स्पष्टीकरण के निर्देश के साथ इस पर रोक लगा दी गई थी कि इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। जबकि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर राज्य निर्वाचन आयोग पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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