UTTARAKHAND NEWS पौड़ी गढ़वाल
Uttarakhand breaking news: पौड़ी गढ़वाल में निजी व्यापार के आरोप में सहायक शिक्षक निलंबित
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Pauri Garhwal News Hindi: अनियमितताओं के आरोप में शिक्षक पर गिरी गाज, पद से हुआ निलंबित
Uttarakhand: Pauri Garhwal News Hindi Assistant Teacher Suspended Over Private Business in thalisain: उत्तराखंड के पौड़ी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां पर सहायक अध्यापक राजकीय सेवा में होते हुए निजी व्यापार में संलिप्त पाया गया जिसके चलते सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताते चले प्रदेश में यह इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे शिक्षकों को लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित किया जा चुका है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार पौडी जिले के थलीसैंण के उप शिक्षा अधिकारी विवेक पंवार ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने बताया कि थलीसैंण ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपलकोटी में एक सहायक अध्यापक सेवारत है, जो बूंगीधार में गढ़वाल बुक डिपो नाम से एक दुकान चलाता है। इतना ही नहीं बल्कि वह क्षेत्र के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर दुकान से पाठ्य सामग्री क्रय किए जाने का दबाव भी बनाता है। इसके साथ ही आडिट के लिए कमीशन का प्रलोभन भी देता है।
30 हजार रुपये भी ऐंठे (pauri Garhwal thalisain news live)
दुकान से प्रधानाध्यापक पर पाठ्यक्रम सामग्री खरीद का दबाव बनाए जाने को लेकर क्षेत्र के तीन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पत्र में इसकी पुष्टि हुई है। बताया गया कि वर्ष 2009-10 में प्रधानाध्यापक से उक्त शिक्षक ने जीवन समृद्धि योजना के नाम से ₹30,000 की धनराशि ली लेकिन ना ही योजना से लाभान्वित किया गया और ना ही 15 वर्ष बीत जाने के बाद उनसे ली गई धनराशि लौटाई गई।
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शिक्षक को किया गया पद से निलंबित ( pauri Garhwal news today)
उप शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बीते 27 मार्च को क्षेत्र के सीआरपी बूंगीधार ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपलकोटी का निरीक्षण किया जिसमें विद्यालय के छात्रों का स्तर न्यून पाया गया। कहा गया कि उक्त शिक्षक विद्यालय में नियमित उपस्थित नहीं रहते हैं, जिस दिन विद्यालय आते है उस दिन अवकाश से पहले ही वह घर चले जाते हैं। DEO बेसिक पौडी अंशुल बिष्ट ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपलकोटी में सेवारत सहायक अध्यापक राजेंद्र कुमार को कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली अध्यापक सेवा नियमावली आरटीई अधिनियम उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षक को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय थलीसैंण से संबद्ध किया गया है।
