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Uttarakhand news: बिना मान्यता वाले स्कूलों को नोटिस, डोनेशन लेने वालों की भी मान्यता होगी रद्द
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Uttarakhand school news: प्रदेश में बिना मान्यता वाले स्कूलों को नोटिस, एडमिशन के नाम पर डोनेशन लेने वाले प्राइवेट स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी..
Uttarakhand school news Notice to unrecognized taking donations of admission also cancel : उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, कि बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों को बंद करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि बिना मान्यता वाले स्कूलों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है जिन्हें 15 दिन का समय दिया गया है।
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बता दें रुद्रप्रयाग जिले में बिना मान्यता वाले 69 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है जिन्हें मान्यता के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। स्कूल के बिना मान्यता संचालित होने पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग को राज्य में बड़े पैमाने पर बिना मान्यता के स्कूल संचालित होने की शिकायतें मिल रही थी। जिस पर शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने मामले में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निजी स्कूलों की मान्यता की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसमें अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जो प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी स्तर पर चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों ने एक बार मान्यता लेने के बाद नवीनीकरण नहीं कराया।
1 लाख का लगेगा स्कूलों पर जुर्माना ( Uttarakhand school news)
रुद्रप्रयाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी पीके बिष्ट की ओर से निदेशालय को भेजी रिपोर्ट में जिले के 69 स्कूलों को नोटिस भेजने की जानकारी दी गई है जिन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 15 दिन में मान्यता संबंधी प्रकरण निस्तारित नहीं होने पर आरटीई के प्रावधानों के तहत जुर्माने की कार्रवाई करने को कहा गया है।
स्कूलों में एडमिशन के नाम पर डोनेशन लेने वाले प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्यवाही
प्रदेश में सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड से संबंधित निजी विद्यालयों के विरुद्ध डोनेशन या चंदा लेने जैसे पैसे वसूलने से संबंधित शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। जिस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने राज्य के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन शिकायतों की आधार पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली की 18 अक्टूबर 2018 के अधिसूचना के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिसूचना में विद्यालयों को केवल संचालन व्यय की पूर्ति तक सीमित शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। निर्देशों के अनुसार कोई भी समिति या विद्यालय छात्रों के दाखिले के उद्देश्य से प्रति व्यक्ति कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों की मान्यता होगी रद्द ( Uttarakhand school news today hindi)
शुल्क की वसूली केवल शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित शीर्षों मे ही की जा सकेगी। इसके अलावा शुल्क में किसी भी प्रकार का संशोधन किए बिना सक्षम प्राधिकारी अथवा निर्धारित प्रक्रिया की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य या केंद्र सरकार की ओर से फीस विनियमन को लेकर बनाए गए सभी अधिनियम और सीबीएसई से संबंधित विद्यालयों पर भी समान रूप से लागू होंगे। विद्यालयों को अपनी वार्षिक व्यापक सूचना रिपोर्ट तैयार कर हर साल 15 सितंबर से पहले विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी जिसमें विद्यालय का नाम पता संपर्क विवरण और अन्य जानकारियां शामिल होंगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करते हुए स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
