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Uttarakhand SIR voter list: Notice to be issued if data mismatch is found on parents' documents.
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand SIR voter list)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand SIR voter list: डेटा मिलान नहीं होने पर नोटिस देने होंगे माता-पिता के दस्तावेज

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Uttarakhand SIR voter list: एसआईआर डेटा मिलान नहीं हुआ तो आएगा नोटिस, अपने माता-पिता के देने होंगे दस्तावेज

Uttarakhand SIR voter list 2026: Notice to be issued if data mismatch is found on parents’ documents uttarakhand breaking news today: उत्तराखंड में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसके लिए गणना प्रपत्र में मतदाता 2003 की जानकारी ली जा रही है। इस जानकारी के आधार पर डेटा का मिलान किया जा रहा है, यदि मिलान नहीं होता है तो आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। इस नोटिस के मुताबिक मतदाता को अपने माता-पिता के भी दस्तावेज देने होंगे।

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बता दें चुनाव आयोग की ओर राज्य में 8 जून से SIR विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें आयोग का जिला स्तर पर BL0 का परीक्षण जारी है। इसमें BLO 8 जून से घर-घर गणना पत्र लेकर पहुंचेंगे जिसके लिए दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। जिन मतदाताओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है या जिनका विवरण 2003 की मतदाता सूची का डेटाबेस से मिलान नहीं रखा गया है उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने पर मतदाताओं को अपनी नागरिकता और जन्म से जुड़े वैध दस्तावेज जमा करने होंगे।

जन्म के आधार से तीन श्रेणियों में मांगे गए दस्तावेज (Uttarakhand SIR news) 

बताते चले नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए तीन अलग-अलग दस्तावेज श्रेणियां के आधार पर देने होंगे। इसमें 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे मतदाताओं को स्वयं की जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने वाला कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा। इतना ही नहीं बल्कि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे मतदाताओं को स्वयं के लिए और साथ ही माता या पिता का जन्म स्थान जन्मतिथि साबित करने वाला दस्तावेज देना होगा। तीसरी श्रेणी में 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को स्वयं का माता-पिता का जन्म स्थान तिथि साबित करने वाले अलग-अलग दस्तावेज देने होंगे। यदि माता-पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति देनी होगी।

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माता-पिता के ये 12 दस्तावेज होंगे वैध

मतदाता स्वयं माता और पिता के लिए अलग-अलग स्व-प्रमाणित दस्तावेज जमा कर सकते हैं। मान्य दस्तावेजों में केंद्र राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र, एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू की ओर से जारी कोई पहचानपत्र या प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाणपत्र, वैध पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि से जारी मैट्रिकुलेशन (10वीं) का प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), किसी भी विधिक या प्रशासनिक विनियम के तहत सरकारी अधिकारियों से जारी परिवार रजिस्टर, सरकार से जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र और आधार कार्ड।

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