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Uttarakhand Transfer Act 2026: govt employees will get relief as transfer policy changes. Uttarakhand breaking news today latest update
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand breaking news)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand transfer act: उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत तबादला नीति में बदलाव

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Uttarakhand breaking news: Uttarakhand transfer act uttarakhand news today uttarakhand govt employees उत्तराखंड तबादला नीति में बड़ा बदलाव: अब सास-ससुर की गंभीर बीमारी पर भी महिला कर्मचारियों को मिलेगा तबादले का लाभ

Uttarakhand Transfer Act 2026: govt employees will get relief as transfer policy changes. Uttarakhand breaking news today latest update: उत्तराखंड सरकार ने तबादला सत्र 2026 के दौरान कर्मचारी हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्थानांतरण नियमों में कई अहम संशोधन किए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब महिला कर्मचारियों को सास-ससुर की गंभीर बीमारी की स्थिति में भी अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण की सुविधा मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले को महिला कार्मिकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मुख्य सचिव समिति की बैठक में विभिन्न संशोधन प्रस्तावों पर विचार किया गया था। समिति की सहमति और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इन बदलावों को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस संबंध में अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत ने आदेश जारी किए हैं।

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महिला कर्मचारियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा (uttarakhand Women Employee Transfer Policy)

अब तक स्थानांतरण संबंधी नियमों में महिला कर्मचारियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुरोध आधारित तबादले का लाभ दिया जाता था। संशोधित व्यवस्था के तहत सास या ससुर की गंभीर बीमारी को भी स्थानांतरण के लिए मान्य आधार माना गया है। इससे उन महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने परिवार के निकट रहने की आवश्यकता होती है।

गृह जनपद नहीं, अब ‘गृह स्थान’ होगा आधार (uttarakhand govt employees Home Location Policy)

सरकार ने समूह ‘ग’ के लिपिकीय एवं गैर-प्रशासनिक कर्मचारियों और समूह ‘घ’ कार्मिकों के लिए गृह जनपद एवं गृह स्थान की परिभाषा भी स्पष्ट कर दी है. नए नियमों के अनुसार इन श्रेणियों के कर्मचारियों की तैनाती केवल गृह जनपद के आधार पर नहीं बल्कि गृह स्थान की अवधारणा के अनुसार की जाएगी। गृह स्थान का अर्थ कर्मचारी के मूल निवास क्षेत्र से होगा, जिसमें उसका गांव, हल्का या संबंधित तहसील शामिल होगी। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को अपने मूल क्षेत्र के अधिक निकट तैनाती का अवसर मिल सकेगा।

दुर्गम से सुगम क्षेत्र में तबादले पर राहत (uttarakhand Transfer Rules Update)

संशोधित व्यवस्था में दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्वीकृत हो जाता है और उसके स्थान पर तत्काल प्रतिस्थानी उपलब्ध नहीं है, तो केवल इसी आधार पर उसे रोका नहीं जाएगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित कार्यालय का कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है, तो कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकेगा। इससे लंबे समय से तबादला आदेश के बावजूद कार्यमुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा विभाग पर अलग से चल रहा विचार (uttarakhand Education Department Transfers)

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग से जुड़े तबादलों को लेकर अलग स्तर पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के निर्देशों के चलते सुगम-दुर्गम कोटिकरण आधारित वार्षिक अनिवार्य स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए अलग व्यवस्था तैयार किए जाने पर मंथन जारी है।

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कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर किए गए संशोधन (uttarakhand Employee Welfare uttarakhand breaking news today)

तबादला नियमों में किए गए ये बदलाव राज्य कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं। विशेष रूप से महिला कर्मचारियों, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों और गृह क्षेत्र से दूर तैनात कर्मचारियों को इससे सीधा लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि पारदर्शी और मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित स्थानांतरण व्यवस्था कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाएगी।

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