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Uttarakhand government announced new rules for quarantine, will have to stay in the quarantine center for a week

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उत्तराखण्ड देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार ने जारी किए क्वारंटीन के न‌ए नियम, एक हफ्ते रहना होगा क्वारंटीन सेंटर में

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दूसरे राज्यों से उत्तराखंड (Uttarakhand) आने वाले लोगों के साथ ही राज्य के मैदानी इलाकों से पहाड़ जाने वाले लोगों के लिए जरूरी हुआ एक हफ्ते का संस्थागत क्वारंटीन, सरकार ने जारी किए न‌ए नियम (Quarantine Rules)..

अगर आप दूसरे राज्यों से उत्तराखंड (Uttarakhand) वापस लौट रहे हैं या फिर उत्तराखण्ड के मैदानी इलाकों से पहाड़ जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। पहाड़ जाने से पहले या दूसरे राज्यों से उत्तराखण्ड आने से पहले एक बार इस खबर को जरूर पढ़ लें। खबर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बीते रोज जारी किए गए क्वारंटीन नियमों (Quarantine Rules) को लेकर है। जी हां उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 11 म‌ई से 18 म‌ई तक लगाएं ग‌ए सख्त कोरोना कर्फ्यू/लाकडाउन के दौरान अब क्वारंटीन नियमों में बदलाव किया गया है। जिसके अनुसार दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अब अनिवार्य रूप से एक सप्ताह तक क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। यहीं नियम उत्तराखण्ड के मैदानी इलाकों से पहाड़ जाने वाले लोगों पर भी लागू होगा। पहाड़ के गांवों में ग्राम प्रधानों द्वारा जहां क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा वहीं शहरों में इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। क्वारंटीन केंद्र की सुविधाओं के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को पैसा देगी।
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ये हैं क्वारंटीन के नियम, दूसरे राज्यों से उत्तराखंड और मैदानी इलाकों से पहाड़ जाने के लिए इन नियमों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी:-

1) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अपने साथ अनिवार्य रूप से कोरोना की अधिकतम 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी। जिसको दिखाने के बाद ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।
2) इसी तरह उत्तराखण्ड के मैदानी जिलों से पहाड़ जाने वाले लोगों के लिए भी कोरोना की अधिकतम 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। जिसको दिखाने के बाद ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति होगी।
3) यह व्यवस्था एक जिले के अंदर भी लागू होगी। अर्थात यदि आपको नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं क्षेत्रों से नैनीताल, ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में जाना है तो कोरोना की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाएं बगैर आपको इन क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार से अन्य क्षेत्रों श्रीनगर, पौड़ी आदि में जाने के लिए भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
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4) इतना ही नहीं दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को देहरादून स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
5) कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ना होने की स्थिति में संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा राज्य की सीमाओं तथा पर्वतीय क्षेत्रों की सीमाओं पर आपकी कोरोना जांच की जाएगी।
6) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने के बाद एक सप्ताह तक क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य होगा।
7) यही नियम राज्य के मैदानी इलाकों से पहाड़ जाने वाले लोगों पर भी लागू होगा। अर्थात उन्हें भी एक सप्ताह अनिवार्य रूप से क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा।
8) क्वारंटीन सेंटरो का संचालन जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
9) गांव में बने क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था ग्राम प्रधानों द्वारा की जाएगी। जिसके लिए सरकार ग्राम पंचायतों को पैसा देगी।


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