देहरादून: 12 मार्च से पहले अपडेट करा लें अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो हो सकती है मुश्किल
By
Driving Licence Uttarakhand Statusयदि आपके पास भी है वर्ष 2002 या इससे पुराना ड्राइविंग लाइसेंस तो जल्द करा लें अपडेट
परिवहन विभाग की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक यदि आपके पास वर्ष 2002 या इससे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो 12 मार्च तक इसे ऑनलाइन अपडेट करा लें। अन्यथा की स्थिति में न केवल आपके डीएल की वैधता समाप्त हो जाएगी। बल्कि इसे अमान्य भी करार दिया जाएगा। (Driving License Uttarakhand Status)
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: पत्नी के साथ चार साल का बच्चा दुपहिया वाहन पर बैठाया तो होगा चालान, नियम लागू
बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा सारथी पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, रिन्युअल, डुप्लीकेट और संशोधन का काम हो रहा है। इसी कड़ी में मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किया जाए। 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खुला रहेगा। इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी। जिसके पश्चात न तो आप हस्तलिखित यानी डायरी वाले डीएल को आनलाइन अपडेट कर पाएंगे और ना ही डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनने के लिए नए स्लॉट खोलने के आदेश हुए जारी