उत्तराखण्ड पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड: पहाड़ में 38 वर्ष के अधेड़ युवक ने 16 वर्ष की मासूम नाबालिग के साथ रचाया विवाह
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Uttarakhand Child Marriage: पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बरामद कर भेजा सखी वन सेंटर, आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज, हुआ गिरफ्तार…
सरकार भले ही बाल विवाह को रोकने की भरसक कोशिश कर रही हों, कानून बनाकर ऐसे लोगों को दंडित करने के साथ ही विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हों परन्तु फिर भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाल विवाह के दुष्प्रभावों, नाबालिग किशोरी पर पड़ने वाले इसके गंभीर परिणाणों को समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर ऐसी ही एक हैरतअंगेज खबर राज्य के पिथौरागढ़ जिले से सामने आ रही है जहां 38 वर्ष के एक अधेड़ युवक ने 16 वर्ष की मासूम नाबालिग किशोरी से शादी कर ली है। मामला सामने आते ही जहां पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने अतिरिक्त सक्रियता दिखाते हुए नाबालिग किशोरी को बरामद कर लिया है। फिलहाल उसे काउंसलिंग के बाद सखी वन सेंटर में रखा गया है।
(Uttarakhand Child Marriage)
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प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के पिथौरागढ़ जिले के मर्सोलीभाट गांव में एक नाबालिग किशोरी की शादी होने की सूचना पुलिस को मिली। जिस पर पुलिस ने तुरंत गांव पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू की तो न केवल सूचना सही पाई गई बल्कि पूछताछ में यह भी पता चला कि गांव में एक 16 साल की नाबालिग का विवाह धारचूला तहसील के देवलथल क्षेत्र निवासी रविंद्र सैलाल के साथ कराया गया है। जिस पर तहकीकात करने गांव पहुंची पुलिस विभाग की टीम ने किशोरी के परिजनों से उसका हाईस्कूल का प्रमाण पत्र मांगा, जिससे उसके नाबालिग होने की पुष्टि हुई। परिजनों द्वारा बताए गए रविन्द्र सैलाल के पते से पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ ही आरोपी रविन्द्र सैलाल को बरामद कर लिया है। पुलिस विभाग की टीम ने आरोपी रविन्द्र के खिलाफ धारा 376, पोक्सो अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
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