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Ankita Bhandari: अंकिता भंडारी हत्याकांड सुनवाई, पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को जमानत नहीं
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Ankita Bhandari Murder Case update: Uttarakhand High Court Denies Bail Relief to Pulkit Arya and Saurabh Bhaskar, Next Hearing on August 10: बहुचर्चित अंकिता भंडारी ह्त्याकांड में पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को उत्तराखंड हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत
Ankita Bhandari Murder Case update: Uttarakhand High Court Denies Bail Relief to Pulkit Arya and Saurabh Bhaskar, Next Hearing on August 10 : उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता के दोषियों पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर, अंकित की जमानत याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने दोनों अभियुक्तों को कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि घोषित की है।
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बता दें बीते सोमवार को उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान उन्हें नैनीताल हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इतना ही नही बल्कि सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि उनको हाई कोर्ट में दायर याचिका की प्रतिलिपि आज तक नहीं दी गई है। ऐसे में वह किस आधार पर पीड़िता का पक्ष कोर्ट के समक्ष रखें। बचाव के लिए कोर्ट में रखे गए तथ्यों की जानकारी उन्हें नहीं है इसलिए शीघ्र उन्हें मेमो ऑफ अपील की कॉफी दिलाई जाए। कोर्ट के कहने पर पीड़ित पक्ष को प्रतिलिपि दी गई है।
10 अगस्त को अगली सुनवाई ( ankita bhandari murder case update)
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार कोर्ट से अभियुक्त पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर तथा अंकित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभियुक्त ने याचिका दायर कर जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की है अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गई है। गौर हो अंकिता भंडारी हत्याकांड में गिरफ्तार तीनों आरोपी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं जो तब से जेल में बंद है।
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बताते चलें पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी ऋषिकेश स्थित वनंतरा रिसॉर्ट में नौकरी करती थी। रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने चिला बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या की थी जिसके कारण वो आज सजा भुगत रहे है।
