Connect with us
Uttarakhand Government Happy Independence Day
two wheeler rules india of taking children on bike or scooty, a small mistake can result in heavy fine

उत्तराखण्ड

देहरादून

बाइक या स्कूटी पर बच्चों को ले जाने के बदले नियम थोड़ी सी गलती से हो सकता है भारी जुर्माना

Two Wheeler Rules India: दोपहिया वाहन चालक ध्यान दें, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किए नए नियमों, बच्चों को सुरक्षा के उपायों पर दिया गया है ध्यान..

दोपहिया वाहन धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां.. यदि आप भी अपने बच्चों को बाइक पर बैठाकर अपने साथ इधर-उधर ले जाते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए न‌ए नियम जारी कर दिए हैं जिसमें 4 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को समाहित किया गया है। इस नियम के लागू होने के पश्चात जहां एक ओर दोपहिया वाहन चला रहे अभिभावकों को अपने बच्चों की सुरक्षा हेतु उन्हें हेलमेट और हार्नेस बेल्ट पहनाना अनिवार्य होगा वहीं दूसरी ओर वाहन की गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक भी सीमित रखना होगा। इन नियमों का उल्लघंन करने पर जहां आपको 1000 रूपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है वहीं तीन महीने तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी यह नियम 4 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है।(Two Wheeler Rules India)
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: पत्नी के साथ चार साल का बच्चा दुपहिया वाहन पर बैठाया तो होगा चालान, नियम लागू

यह है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दोपहिया वाहनों के लिए जारी न‌ए ट्रेफिक नियम के प्रावधान:-

1) यात्रा के दौरान 9 महीने से चार वर्ष तक के बच्चों को क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट पहनाना अनिवार्य होगा।
2) यात्रा के दौरान वाहन चालकों द्वारा बच्चे को अपने साथ बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
3) बच्चों को बैठाकर दोपहिया वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
4) बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए तथा इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। बता दें कि सेफ्टी हार्नेस बच्चों को पहनाई जाने वाली एक ऐसी जैकेट होती है, जिसके साइज को एडजस्ट कर बच्चे को राइडर के साथ बांधे रखा जा सकता है।

यह भी पढ़ें- उत्तराखण्ड: कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, जाने कहां मिली छूट, कहां जारी रहेगा प्रतिबंध

उत्तराखंड की सभी ताजा खबरों के लिए देवभूमि दर्शन के WHATSAPP GROUP से जुडिए।

लेख शेयर करे

More in उत्तराखण्ड

Advertisement

UTTARAKHAND CINEMA

Advertisement Enter ad code here

PAHADI FOOD COLUMN

UTTARAKHAND GOVT JOBS

Advertisement Enter ad code here

UTTARAKHAND MUSIC INDUSTRY

Advertisement Enter ad code here

Lates News

To Top