उत्तराखंड: नया बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहें हैं तो अब आसान नही, ऊर्जा निगम ने बदले नियम
Uttarakhand Electricity New Connection : अगर आप भी सोच रहे हैं उत्तराखंड में नया बिजली कनेक्शन लेने की तो पहले अच्छे से पढ़ लीजिए ऊर्जा निगम के नए नियम
अगर आप भी उत्तराखंड में नया बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। जहां बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है वहीं अब ऊर्जा निगम ने नया कनेक्शन लेने के लिए भी नियमों में बदलाव कर दिए हैं। अब नए कनेक्शन लगाना अब पहले से काफी मुश्किल हो जाएगा। जी हां उत्तराखंड के ऊर्जा निगम द्वारा बिजली के नए कनेक्शन लगाने के नियमों में बदलाव किया गया है। बता दें कि बिजली का कनेक्शन लेने वाले नए उपभोक्ता को अब किलो वाट के हिसाब से आवेदन करना अनिवार्य होगा। ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले की भांति अब छोटे इंजीनियरों द्वारा बिजली के नए कनेक्शनों को जारी नहीं किया जाएगा। (uttarakhand electricity new connection)
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प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली के नए कनेक्शनों की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बता दें कि पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1000 किलोवाट तक के कनेक्शनों को जारी करते थे लेकिन अब यह सीमा 75 किलो वाट कर दी गई हैं। बताते चलें कि पहले 1000 किलो वाट तक के कनेक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1000 से 2000 किलोवाट तक के कनेक्शन अधीक्षण अभियंता तथा 2000 किलो वाट से अधिक के कनेक्शन जारी करने का अधिकार मुख्य अभियंता के पास होता था। लेकिन अब 75 किलो वाट तक के कनेक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा इससे ऊपर के कनेक्शन अधीक्षण अभियंता के मंजूरी के बाद ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर सकेंगे। 500 किलो वाट तथा इससे अधिक1250 किलो वाट के कनेक्शन मुख्य अभियंता की मंजूरी के बाद अधीक्षण अभियंता जारी कर सकेंगे। 1250 किलो वाट से अधिक 2500 किलो वाट तक की बिजली के कनेक्शन एमडी की मंजूरी के बाद मुख्य अभियंता जारी करेंगे।
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