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Uttarakhand Government employees promotion exemption by dhami Govt
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand Government employees promotion)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand: उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी के लिए प्रमोशन से संबंधित बड़ी खुशखबरी

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Uttarakhan Government employees promotion : राज्य कर्मचारियों को सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में मिलेगी छूट नियमावली जारी, कर्मचारी संगठनों ने सरकार का जताया आभार…       Uttarakhand Government employees promotion: उत्तराखंड के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि उन्हें सेवाकाल के दौरान एक बार पदोन्नति में शिथिलीकरण दिया जाएगा जिसके लिए नियमावली जारी हो गई है। सरकार के इस फैसले पर सभी कर्मचारियों ने उनका आभार जताया है । दरअसल लंबे समय से कर्मचारी इसके लिए संघर्ष कर रहे थे जिस पर मौखिक सैद्धांतिक सहमति तो 1 वर्ष पहले मिल गई थी लेकिन कैबिनेट के निर्णय के बाद यह नियमावली जारी हुई है जिसके चलते कर्मचारी बेहद खुश हैं।

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बता दें बीते 3 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के सेवाकाल को लेकर पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण का लाभ दिए जाने पर बात हुई थी जिसके लिए अलग नियमावली बनाई गई वहीं बीते शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसकी नियमावली जारी करते हुए इस सेवा का लाभ देने की बात कही है। जिससे राज्य के हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है वही लम्बे समय से चल रहे संघर्ष पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है। नियमावली जारी होने के बाद मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री मुकेश बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद कहा है उनका कहना है कि फेडरेशन हमेशा से यही मांग करता आ रहा था कि एक बार कर्मचारियों को शिथीलीकरण का लाभ दिया जाए जिस पर सरकार ने सराहनीय फैसला लिया है। बताते चलें इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को शिथीलीकरण का लाभ पाने के लिए हर 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और यह अब उन्हें नियमित रूप से इसका लाभ मिल सकेगा इसके संबंध में वर्ष 2025 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को सेवा अवधि मे 50% की छूट मिलेगी। जो कर्मचारी पहले इसका लाभ ले चुके हैं उन्हें दोबारा इसका पत्र नहीं माना जाएगा इसके लिए विभागों की सेवा नियमावली में प्रावधान रखा जाएगा ।

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