Connect with us
Uttarakhand Government Happy Independence Day
Uttarakhand tourist can came in uttarakhand without Corona test

उत्तराखण्ड

देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार की पर्यटकों को बड़ी राहत, अब बिना कोरोना जांच के आ सकते हैं राज्य में…

राज्य सरकार ने उत्तराखंड आने के इच्छुक पर्यटकों (Uttarakhand Tourist) को दी राहत, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ना होने पर भी अब बिना कोरोना जांच (Corona Test) के पा सकेंगे उत्तराखण्ड में प्रवेश, दो दिन की अनिवार्य बुकिंग के प्रावधान से भी मिली मुक्ति..

दूसरे राज्यों से पर्यटक के रूप में उत्तराखंड आ रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटकों (Uttarakhand Tourist) को बड़ी राहत देते हुए न केवल होटल, होम स्टे आदि में दो दिनों की अनिवार्य बुकिंग की बाध्यता को समाप्त कर दिया है बल्कि अब बार्डर पर पर्यटकों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी चेक नहीं की जाएगी, न हीं नेगेटिव रिपोर्ट ना होने पर उन्हें बार्डर पर कोरोना जांच (Corona Test) के लिए बाध्य किया जाएगा अर्थात अब पर्यटक भी अन्य यात्रियों की तरह बिना किसी बाध्यता के उत्तराखण्ड में प्रवेश कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बीते मंगलवार को इस संबंध में संशोधित आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब बार्डर पर सभी लोगों की केवल थर्मल स्केनिंग की जाएगी तथा उत्तराखण्ड आने से पहले सभी को देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। बता दें कि इससे पूर्व राज्य सरकार ने अनलाक-4 की संशोधित गाइडलाइंस जारी की थी जिसमें पर्यटकों को न केवल राज्य में दो दिन अनिवार्य रूप से रूकने का प्रावधान था बल्कि यह भी कहा गया था कि बार्डर पर केवल उन्हीं से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाएगी।
यह भी पढ़ें- बाहर से उत्तराखण्ड आने वालों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब ये नियम होंगे लागू

आदेश जारी होने के बाद अब बढ़ी होटल संचालकों की जिम्मेदारियां, पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन के साथ ही करना होगा अन्य प्रोटोकॉल का पालन..

बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मंगलवार देर शाम एक आदेश जारी कर बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट और दो दिन होटल व होम स्टे में अनिवार्य रूप से ठहरने के प्रतिबंध को हटा दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला पूर्व में जारी गाइडलाइन पर लोगों के भारी विरोध देखते हुए लिया है। नई व्यवस्था आज 23 सितम्बर से ही लागू हो गई है। हालांकि वर्तमान आदेश में सरकार ने होटल संचालकों, एवं होम स्टे तथा रेस्टोरेंट मालिकों को न‌ई जिम्मेदारी दी है। अब इन सभी को पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन व अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यदि कोई भी पर्यटक इस दौरान कोरोना पोजिटिव पाया जाता है तो होटल/ होम स्टे/ रेस्टोरेंट संचालकों को तुरंत इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी। उधर सरकार के इस फैसले से पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों में नई उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि सरकार के इस सराहनीय पहल से उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार के पुनः पटरी पर लौटने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें- Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखण्ड में 23 और 24 सितम्बर को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

लेख शेयर करे

More in उत्तराखण्ड

Advertisement

UTTARAKHAND CINEMA

Advertisement Enter ad code here

PAHADI FOOD COLUMN

UTTARAKHAND GOVT JOBS

Advertisement Enter ad code here

UTTARAKHAND MUSIC INDUSTRY

Advertisement Enter ad code here

Lates News

To Top