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Haridwar news today: हरिद्वार लिव इन पार्टनर सूटकेस हत्याकांड कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
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Haridwar news today: लिव इन पार्टनर की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, मददगार को 5 साल की हुई जेल
Haridwar news today: Court sentences life imprisonment for Haridwar live-in partner in suitcase murder case uttarakhand breaking: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के सिडकुल क्षेत्र के शिव कॉलोनी में करीब 5 साल पहले हुए सूटकेस हत्याकांड में अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी रोहित को अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या का दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं बल्कि इस अपराध में शामिल सबूत छिपाने और अपराधी की मदद करने के जुर्म में सह अभियुक्ता मंजू को 5 साल के सश्रम कारावास और ₹5000 जुर्माने से दंडित किया गया है।
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बता दें वर्ष 2020 में जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था ,तब मई माह मे हरिद्वार जिले के सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाले व शिवनगर कॉलोनी के निवासी रोहित ने अपनी लिव इन पार्टनर सोनम उर्फ वर्षा की ह्त्या की घटना को अंजाम दिया था। रोहित जिस मकान में रह रहा था उसी मकान में मंजू नाम की महिला भी किराए पर रहती थी। रोहित का दोनों युवतियों के साथ संबंध था जिसे लेकर सोनम और रोहित के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती थी। लव ट्रायंगल के चलते व मानसिक तनाव के कारण 24 मई 2020 की रात रोहित ने मंजू के साथ मिलकर सोनम की बेरहमी से हत्या की और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे सूटकेस में बंद कर बाथरूम में छुपा लिया था।
लव ट्रायंगल के चलते लिव इन पार्टनर की हत्या ( haridwar crime news)
मकान के सामने दुकान चलाने वाले आशुतोष उर्फ अनुराग ने सुखबीर सिंह चौहान को फोन करके बताया था कि कमरा नंबर 28 के अंदर से बदबू आ रही है। जिस पर सुखबीर सिंह चौहान अपने मकान पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने कमरा नंबर 28 के बाथरूम में एक सूटकेस रखा पाया था, जिसमें से काफी बदबू आ रही थी। पुलिस ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें रखे प्लास्टिक के कट्टे में सोनम उर्फ वर्षा का शव पैक करके रखा हुआ था जिसे पुलिस ने बरामद किया।
5 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय ( haridwar news today)
पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा पूरे मामले की गुत्थी को बड़ी सूझबूझ के साथ सुलझाया गया। तकनीकी सबूतों के आधार पर रोहित की लोकेशन ट्रेस कर उसे उत्तर प्रदेश की कौशांबी से गिरफ्तार किया गया जबकि मंजू को डेंसो चौक के पास से धरा गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहो को पेश कर अपराध को सिद्ध किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील और सबूतो का सूक्ष्मता से परीक्षण करने के बाद यह माना की रोहित ना केवल हत्या की बल्कि साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया जिसके कारण पुलिस की तत्परता और सटीक चार्जशीट के कारण करीब 5 साल बाद पीड़िता को न्याय मिल सका है।
