UTTARAKHAND NEWS नैनीताल
उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3100 से ज्यादा शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता खुला
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Uttarakhand High Court Clears Promotion Path for Over 3,100 LT Grade Teachers: उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला 3100 से अधिक एलटी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ
Uttarakhand High Court Clears Promotion Path for Over 3,100 LT Grade Teachers उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से एलटी शिक्षकों के लिए एक राहत की खबर सामने आ रही है ,कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1 अक्टूबर 1990 से पहले तदर्थ आधार पर नियुक्त एलटी ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ताओं की वरिष्ठता से जुड़े लम्बे विवाद मामले का हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इस निपटारे के बाद अब 3100 से अधिक एलटी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खुल गया है।
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बता दें उत्तराखंड हाईकोट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्याय मूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत सभी संबंधित याचिकाएं खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शिक्षकों की सेवाएं 1 अक्टूबर 1990 से नियमित मानी जाएंगी और वरिष्ठता भी उसी तिथि से प्रभावित होगी। इस फैसले से प्रदेश के 3100 से अधिक एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
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मंगलवार को खंडपीठ ने की सुनवाई , जानें क्या कहा
बीते मंगलवार को खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर कहा की यह पहले ही भुवन कांडपाल प्रकरण में तय हो चुका है, जिसे हाई कोर्ट की खंडपीठ और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुका है। इसलिए इस पर दोबारा चर्चा या विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि नवंबर 2025 में संशोधित वरिष्ठता सूचियाँ जारी कर दी गई हैं। इन सूची के तहत गढ़वाल मंडल के 268,कुमाऊं मंडल के 259 एलटी ग्रेड शिक्षकों तथा 418 प्रवक्ताओं को एक अक्टूबर 1990 से नियमितीकरण और वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है। ऐसे में कोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
