क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली से नाराज़ हाईकोर्ट (uttarakhand highcourt) ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी..
उत्तराखण्ड के क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था आज किसी से छुपी नहीं है, क्वारंटीन सेंटर की बदहाली के कारण जहां राज्य के नैनीताल जिले में एक मासूम बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई थी वहीं कई प्रवासी अभी भी इसका शिकार हो रहे हैं जिन्हें न तो क्वारंटीन सेंटरों में समय पर खाना दिया जा रहा है और न हीं अन्य सुविधाएं मिल रही है। इसी का संज्ञान लेते हुए दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (uttarakhand highcourt) ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए सरकार से कहा कि क्वारंटीन सेंटर के मामले में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने न सिर्फ राज्य सरकार को क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्थाओं में सुधार कर दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए बल्कि इसके लिए ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी के माध्यम से पर्याप्त धन मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। याचिकाओं की सुनवाई बीते मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने की।
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हाईकोर्ट ने सरकार से ग्राम प्रधानों को भी पर्याप्त बजट मुहैया कराने को कहा:-
प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड हाईकोर्ट (uttarakhand highcourt) ने बीते मंगलवार को अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, डीके जोशी सहित अन्य लोगों द्वारा दायर उन सभी जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जो कोरोना महामारी से संबंधित थी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से क्वारंटीन सेंटरों की निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई। जिसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने न सिर्फ क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था पर नाराजगी जताई बल्कि इसके लिए सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई और सरकार से क्वारंटीन सेंटरों की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार कर अगली सुनवाई से पहले अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से ग्राम प्रधानों को पर्याप्त धन मुहैया कराने को भी कहा हैं जिससे प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े।
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