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Uttarakhand news: breaking ट्रेफिक रूल्स उल्लंघन करने पर फाइन के साथ लगाना पड़ेगा लंगर
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Uttarakhand traffic rules: अगर ट्रैफिक रूल्स को किया नजर अंदाज तो मिलेगी डबल पनिशमेंट, फाइन के साथ लगाना होगा लंगर, करना होगा रक्तदान..
Uttarakhand traffic rules violation news: उत्तराखंड समेत देशभर में वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन भारी संख्या में किया जाता है। जिसके चलते अक्सर कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनसे अर्थदंड वसूला जाता है,लेकिन बावजूद इसके सड़क दुर्घटनाओं में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अब उत्तराखंड मे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही तो होगी ही लेकिन इसके साथ ही उन्हें मोटर यान अधिनियम की धारा 200 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अब सामाजिक सेवा भी करनी होगी।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को अर्थदंड भुगतने के साथ ही सामाजिक सेवा करनी भी अनिवार्य रखी गई है। जिसके तहत सामाजिक सेवा में यातायात संचालन स्वच्छता कार्य ,वृक्षारोपण ,रक्तदान, हेलमेट वितरण और लंगर लगाना शामिल किया गया है जिसे तीन श्रेणियां में बांटा गया है। इस सामाजिक सेवा का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करने वालों को अपने दायित्व का बोध कराना है ताकि वो भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन न कर सके। इतना ही नहीं बल्कि नियम तोड़ने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सामाजिक सेवा चुन सकता हैं। हालांकि जो सामुदायिक सेवा नही करना चाहता है उससे दुगना अर्थदंड वसूला जाएगा। परिवहन मुख्यालय ने इसका विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेज दिया है जिस पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है।
बिना हेलमेट तीन सवारी और हेलमेट न पहनने पर 8 घंटे का करना होगा यातायात संचालन ( Uttarakhand traffic rule update)
बताते चले इसमें क-श्रेणी के अपराधों में बिना लाइसेंस वालों को वाहन देना, ओवर लोडिंग, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बिठाना, हेलमेट न पहनना और आपातकालीन सेवा वाहनों को राह न देना शामिल है। जिसका उल्लंघन करने पर चौराहों में आठ घंटे यातायात संचालन, शैक्षणिक संस्थाओं में यातायात जागरूकता कक्षाओं में चार घंटे का सहयोग, मोहल्ले व कालोनियों में चार घंटे का स्वच्छता कार्य, वाल पेंटिंग बनाना व प्रदर्शन करना, पार्क व सड़कों के किनारे चार घंटे झाड़ी काटना, नदी किनारे व सार्वजनिक स्थानों पर दस वृक्ष लगाना व पांच लोगो को हेलमेट लगाना अथवा 10 वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना शामिल है।
ख श्रेणी में शामिल अपराध ( Uttarakhand news today)
ख-श्रेणी में बिना वैध लाइसेंस के वाहन चालान, तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना, वाहन चलाते हुए फोन पर बात करना, बच्चों को सीट बेल्ट न पहनाना व वाहनों को नियमानुसार न बनाना शामिल है। इसमें श्रेणी क में उल्लेखित सामाजिक सेवाओं को दोगुना समय के लिए करना होगा। यदि वो चाहें तो वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, बाल सुधार गृहों व नारी निकेतन में एक दिन का भोजन भी करा सकते हैं।
तीर्थयात्रियों के लिए लगाना होगा लंगर ( Uttarakhand traffic rule act)
श्रेणी-ग में तेज रफ्तार, स्पीड रेसिंग व बिना पंजीकरण वाहनों को चलाने के उल्लंघन शामिल किए गए हैं जिसमें उन्हें नियम क में उल्लेखित समाज सेवाओं को चौगुना समय के लिए करना होगा। नियम तोड़ने वाले चाहें तो राज्य में आने वाले 50 तीर्थयात्रियों व पर्यटकों के लिए लंगर लगा सकते हैं। इतना ही नही बल्कि वो रक्तदान शिविर अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को रक्तदान भी कर सकते हैं।
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