उत्तराखंड: हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट होगा हाईकोर्ट आसपास की जमीन की प्लॉटिंग पर लगी रोक
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Haldwani highcourt shift gaulapar: नैनीताल से हल्द्वानी विस्थापित होगा हाईकोर्ट
Haldwani highcourt shift gaulapar: इस वक्त एक बड़ी खबर नैनीताल जिले से सामने आ रही है जी हां अब नैनीताल से हाईकोर्ट हल्द्वानी के गौलापार में स्थानांतरित होने जा रहा है। बता दें कि जिस स्थान पर हाईकोर्ट का स्थानांतरण होगा वहां आसपास की जमीन को खरीदने एवं बेचने पर रोक लगा दी जाएगी। नियोजित विकास हेतु प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उस जगह फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। बताते चलें कि नैनीताल की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल न होने तथा शहर पर बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने हाईकोर्ट को गौलापार क्षेत्र की हेक्टेयर भूमि स्थापित करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु के अनुसार हाईकोर्ट के लिए वन भूमि की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए नियोजित ढंग से विकास हेतु महायोजना तैयार की जा रही है। महायोजना के तैयार होने तक उस स्थान को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
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जिस स्थान पर जमीन खरीदने एवं बेचने पर रोक लगाई गई है उसका विवरण कुछ इस प्रकार से है। पूर्व में ग्राम देवल मल्ला व देवल तल्ला एवं व कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक पश्चिम में गौला नदी के तट तक उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा,किशन नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से शुरू होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक।