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Uttarakhand mini bar rules

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उत्तराखण्ड देहरादून

उत्तराखंड: शराब के शौकीनों के लिए सरकार ने इस स्कीम को दे दी मंजूरी….

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mini bar in uttarakhand: शराब के शौकीनों को अब बार-बार नहीं काटने पड़ेंगे ठेकों के चक्कर, घर पर ही खोल सकेंगे मिनी बार….

mini bar in uttarakhand
उत्तराखण्ड में शराब के शौकीन लोगों को राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। जी हां.. अब उत्तराखंड में शराब के जाम छलकाना और भी आसान हो जाएगा और शराब लेने के लिए लोगों को हर समय शराब के ठेकों या बार की ओर रूख नहीं करना पड़ेगा। दरअसल राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू कर दिया है। जिसके तहत अब शराब के शौकीन अब निजी उपयोग के लिए अपने घर में भी मिनी बार खोल सकते हैं। बकायदा इसके लिए सरकार द्वारा लाइसेंस भी दिया जाएगा।
(mini bar in uttarakhand)
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अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक इस न‌ई आबकारी नीति के तहत अब लोग न केवल अपने घरों में बार बना सकेंगे। बल्कि घरों में 50 लीटर तक शराब भी रख सकते हैं। इसके लिए लोगों को आबकारी विभाग से मिनी बार खोलने का लाइसेंस लेना होगा। हालांकि लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसने पिछले पांच वर्षों से ITR दाखिल किया हो। लोग अपने घरों में मिनी बार खोलने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है। जिसके बाद आवेदन की शर्तों को पूरा करने वाल लोगों को 12,000 रुपये के वार्षिक शुल्क पर होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। हालांकि लोगों को इस मिनी बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए करना होगा। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। एक बार लाइसेंस मिलने के बाद लोग अपने घरों में 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर रख सकते हैं।
(mini bar in uttarakhand)

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