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उत्तराखंड : सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगा अब 500 से 1000 रुपए का जुर्माना, आदेश जारी

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उत्तराखण्ड देहरादून

उत्तराखंड : सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगा अब 500 से 1000 रुपए का जुर्माना, आदेश जारी

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Uttarakhand  Public Place: सार्वजनिक स्थानों पर चले जरा संभल कर कहीं आप का ना हो जाए जुर्माना

कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए राज्य के नैनीताल और देहरादून के डीएम ने जिले के सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि नैनीताल डीएम धीरज गर्ब्याल और दून डीएम डाक्टर आर राजेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए पहले की तरह घर से बाहर निकलने तथा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाया गया तो कोविड-19 के नियमो का उल्लंघन करने के कारण 500 से 1000 रुपए का दंड दिया जाएगा।(Uttarakhand Public Place)
उत्तराखंड : सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगा अब 500 से 1000 रुपए का जुर्माना, आदेश जारी

इसके साथ ही प्रशासन द्वारा यह भी आदेश जारी किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा से मुंह को अवश्य ढके।
Uttarakhand: Now a fine of 500 to 1000 rupees will be imposed for spitting in public places, order issued

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