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Uttarakhand Government Happy Independence Day
Uttarakhand roadways bus fare becomes normal as before with 50% ride in vehicles

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उत्तराखंड: वाहनों में 50% सवारी बैठाने का प्रावधान हुआ समाप्त , किराया हुआ पहले की तरह सामान्य

Uttarakhand roadways bus fare: सरकार ने दी लोगों को राहत, अब नहीं देना होगा बढ़ा हुआ दोगुना किराया, पुनः लागू हुआ मार्च से पहले का किराया..

उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य वासियों को बड़ी राहत देते हुए जहां 30 सितम्बर से अंतराज्यीय बसों के संचालन को अनुमति दे दी है वहीं बीते 23 जून के आदेश द्वारा दोगुने किये किराये को भी पुन: सामान्य कर दिया है अर्थात अब आपको सार्वजनिक परिवहन में राज्य के बाहर अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद तक यात्रा करने के लिए उतना ही किराया (Uttarakhand roadways bus fare) देना होगा जितना आप लाकडाउन लगने से पहले मार्च माह से पहले तक देते आए हैं। इसके साथ ही सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में कुल सीट क्षमता के पचास फीसदी ही सवारियां बैठाने के अपने 23 जून के फैसले को भी वापस ले लिया है। सरकार द्वारा जारी न‌ए आदेशानुसार अब कुल सीटें क्षमता के बराबर यात्री सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं यथा- उत्तराखण्ड रोडवेज, केएम‌ओयू(केमू), जीएम‌ओयू और निजी जीप/ टैक्सी, ई-रिक्शा, आटो आदि में बैठाए जा सकते हैं। हालांकि बसों आदि में खड़े होकर यात्रा करने, कुल सीट क्षमता से अधिक यात्री ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बता दें कि सरकार ने बीते 23 जून को राज्य में सार्वजनिक परिवहन को संचालित होने की अनुमति देने के साथ ही किराए को दोगुने करने के साथ-साथ परिवहन सेवाओं में पचास फीसदी सवारियां बैठाने की शर्त भी लगा दी थी।
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इन नियमों का करना होगा पालन, यात्रियों की बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग कराएगा जिला प्रशासन:-

1) अंतराज्यीय बसों और एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा से यात्रा करने के लिए देना होगा पूर्व निर्धारित सामान्य किराया, अब लागू नहीं होगा 23 जून को किराया दोगुना करने का आदेश।
2) वाहनों में पचास फीसदी यात्रियों को बैठाने की शर्त भी नहीं होगी अब लागू, वाहन में मौजूद सभी सीटों पर बैठेंगे यात्री अर्थात वाहन क्षमता के सौ फीसदी यात्रियों को वाहन में बैठा सकेंगे चालक।
3) खड़े होकर यात्रा करने की नहीं होगी अनुमति, वाहन क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर भी लगेगा जुर्माना।
4) पहले चरण में प्रत्येक राज्य के लिए किया जाएगा सौ-सौ रोडवेज बसों का संचालन, राज्यों में संचालन करने की अनुमति मांगने की जिम्मेदारी परिवहन निगम की होगी।
5) उत्तराखण्ड में भी संचालित हो सकेंगी दूसरे राज्यों की 100-100 बसें।
6) यात्रा शुरू होने से पूर्व और उसके बाद वाहन को अच्छी तरह सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा।
7) यात्रियों सहित वाहन चालक और परिचालक को यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा तथा यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का भी पूरी तरह पालन किया जाएगा।
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वाहन चालकों सहित सभी यात्रियों को रखना होगा मोबाइल में आरोग्य सेतु एप, निर्धारित स्टोपेज पर ही रूकेंगे वाहन:-

8) यात्रा करने के इच्छुक लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। चालक, परिचालक भी इस एप को डाउनलोड करेंगे।
9) यात्रा से पूर्व तथा वाहन के क्षगंतव्य स्थान पर पहुंचने के पश्चात बस अड्डों पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी सम्बंधित जिला प्रशासन की होगी।
10) यात्रा के दौरान किसी भी यात्री द्वारा पान मसाला, गुटखा, शराब, तम्बाकू का सेवन नहीं किया जा सकता है तथा वाहन में थूकने या खिड़कियों से बाहर थूकने पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
11) वाहन को केवल निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा, ताकि जिला प्रशासन वाहन में चढ़ने तथा उतरने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अच्छी तरह कर सकें।
12) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को यात्रा से पूर्व देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
13) यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है या किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो यह वाहन चालक की जिम्मेदारी होगी कि वह निकटतम पुलिस थाने या स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दें।





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