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Uttarakhand teacher incriment News: उत्तराखण्ड 5000 शिक्षकों को नहीं मिलेगा इन्क्रीमेंट
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Uttarakhand teacher incriment news: sallery not increased 5000 teachers GO released : प्रदेश के 5000 शिक्षकों को झटका, शिक्षकों के वेतन में होगा बदलाव, अब नहीं मिलेगा अतिरिक्त इंक्रीमेंट..
Uttarakhand teacher incriment news: sallery not increased 5000 teachers GO released: उत्तराखंड के 5,000 शिक्षकों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक झटके की खबर सामने आ रही है कि, 5000 शिक्षकों के वेतन में बदलाव किया जाएगा जिसके तहत उन्हें चयन और प्रोन्नत वेतनमान के वक्त दिया गया अतिरिक्त इंक्रीमेंट अब नहीं दिया जाएगा। बताते चले पिछले 9 साल से जारी इस विवाद पर सरकार ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है।
आपको जानकारी देते चले उत्तराखंड में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन नियम 2016 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में उन्होंने शिक्षकों का वेतन नए सिरे से तय करने के निर्देश दिए हैं। वित्त सचिव के मुताबिक वर्ष 2016 से 2019 के बीच चयन प्रोन्नत वेतनमान के दौरान अतिरिक्त इंक्रीमेंट पा चुके शिक्षकों से अधिक भुगतान की वसूली स्थगित कर दी गई है लेकिन उनके वेतनमान को नए सिरे से संशोधित किया जाएगा।
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शिक्षकों को लगा झटका नहीं दिया जाएगा इंक्रीमेंट का लाभ ( Uttarakhand teacher incriment news breaking news latest update)
सूत्रों की माने तो इससे शिक्षकों के वेतन से एक इंक्रीमेंट की कटौती हो जाएगी जबकि चयन और प्रोन्नत वेतनमान पर एक इंक्रीमेंट का लाभ ले चुके करीब 5000 शिक्षक इस फैसले के दायरे में आएंगे। प्रदेश में शिक्षकों को 10 और उसके बाद 12 साल की सेवा अवधि के बाद ही उच्चतम वेतनमान दिया जाता है लेकिन वर्ष 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर लागू होने के बाद शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान का एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलना था। मगर 6 सितंबर 2019 को एक शासनादेश जारी कर राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू की जिसके तहत चयन प्रोन्नत वेतनमान के दायरे में आने वाले वेतन को मैट्रिक्स में अगले ढांचे में तय करने का प्रावधान कर दिया गया।
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शिक्षकों के लिए अतिरिक्त इंक्रीमेंट हुआ समाप्त ( Uttarakhand news today uttarakhand school teacher news)
1 जनवरी 2016 से 13 सितंबर 2019 के बीच प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया था ,जिस पर वर्ष 2019 के बाद शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों से पूर्व में दिए गए इंक्रीमेंट की रिकवरी शुरू कर दी थी। लेकिन शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसके बाद हाई कोर्ट की ओर से रिकवरी पर स्टे लगाए जाने के कारण इन शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिलते आ रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अतिरिक्त इंक्रीमेंट समाप्त कर दिया गया है।
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