उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम हुआ पास, नहीं बढ़ा सकेंगे कोई मकान मालिक मनमाना किराया
Uttarakhand House Rent: उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम 2021 हुआ पास, मकान मालिक नहीं बढ़ा सकेंगे कोई मनमाना किराया, जल्द ही अधिसूचना होगी जारी
राज्य में किराए के मकान में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब उन्हें मकान मालिकों द्वारा मनमाने ढंग से लगातार बढ़ाए जाने वाला किराया नहीं देना पड़ेगा। जी हां.. मकान मालिक और किरायेदारों के बीच के झगड़े खत्म करने और किराएदारों को राहत देने के इरादे से उत्तराखंड(Uttarakhand) विधानसभा ने उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के पास होने के बाद जहां अब मकान मालिक अपनी मर्जी से मनमाना किराया(House Rent) नहीं बढ़ा सकेंगे वहीं, किराए की अवधि पूरी होने के बाद नियमानुसार किरायेदार को मकान खाली करना होगा। बताया गया है कि इसके लिए जल्द ही अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
आइए जानते हैं क्या क्या प्रावधान है इस अधिनियम में:-
1) इसके तहत मकान मालिक व किरायेदार के बीच लिखित रूप से अनुबंध होगा और आपसी सहमति से ही किराया तय किया जाएगा।
2) मकान की पुताई से लेकर बिजली की वायरिंग, स्विच बोर्ड, पानी का नल ठीक करने आदि के लिए दोनों की जिम्मेदारी अनुबंध के समय ही अलग-अलग तय की जाएगी।
3) इस कानून के लागू होने के बाद मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे।
4) किराएदारों को भी अनुबंध की शर्तानुसार तय समय पर मकान खाली करना पड़ेगा।
5) इस अधिनियम में आवासीय भवनों के साथ ही व्यावसायिक भवनों को भी शामिल किया गया है।