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Uttarakhand UCC news: उत्तराखण्ड में UCC के तहत हलाला का पहला मुकदमा पति समेत 8 पर FIR
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Uttarakhand UCC news : उत्तराखंड में UCC के तहत हलाला का पहला केस दर्ज, पति समेत 8 पर FIR
Uttarakhand UCC news: First case of Halala under UCC in Uttarakhand, FIR against 8 including husband haridwar breaking news today: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार जिले से पहला हलाला का मामला सामने आया है। इतना ही नही बल्कि इस मामले मे एक महिला ने अपने पति समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले के बुग्गवाला थाना क्षेत्र में बीते 2 महीने पहले एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपों के चलते महिला ने पुलिस प्रशासन के पास शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उसने बताया कि शादी के बाद उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि महिला ने हलाला जैसी कुप्रथा को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए थे। महिला की शिकायत में तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न जैसी बातें भी शामिल थी।
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उत्तराखंड में ucc के बाद हलाला का पहला केस आया सामने (Uttarakhand UCC news)
उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद हलाला से जुड़ा यह पहला मामला माना जा रहा है, जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है। सरकार ने पहले ही इस मामले पर स्पष्ट कर दिया था कि UCC लागू होने के बाद जो भी इन कुप्रथाओं का दबाव बनाएगा उन पर केस दर्ज किया जाएगा। जैसे ही यह मामला पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा तो उन्होंने पूरी घटना की जांच पड़ताल शुरू की।
महिला के पति समेत 8 लोगों पर FIR
पुलिस ने महिला के पति दानिश, ससुर सईद, जेठ मोहमद अरसद, देवर प्रवेज और जावेद, सास गुलशाना, ननद सलमा तथा ननदोई फैजान पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया था। महिला और उसके परिवार का आरोप था कि तीन तलाक देकर हलाला किया गया है। इस पूरे मामले की विवेचना न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रुड़की की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। अब मामले की सुनवाई अदालत में होना बाकी है।
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विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज (Uttarakhand ucc news update)
पुलिस ने इस केस में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2024 (संशोधन 2026) की धारा 32 (1) (ii) और 32(1) (iii) लगाई हैं, जिनमें हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित और दंडनीय माना गया है।
०भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 115 (2) और धारा 85 को भी शामिल किया गया है। मुकदमे में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 के तहत तीन तलाक से जुड़े आरोप भी जोड़े गए हैं।
०दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 भी लागू की गई हैं। मुकदमे में शामिल धाराओं में गिरफ्तारी का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई वहीं आगे की कार्यवाही जारी है।
