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Uttarakhand vehicle permit rules 2026: उत्तराखण्ड में बदलें नियम, होम स्टेट से ही चलेंगे निजी वाहन
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Uttarakhand vehicle permit rules 2026: केवल अपने राज्य से ही चलेंगे निज़ी परमिट वाहन, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
Uttarakhand vehicle permit rules 2026: now private vehicles will run only from the home state after 1 april breaking news today: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत कई शहरों से संचालित होने वाले निजी परमिट वाहनों के नियमों में सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को 1 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में लागू किया जाएगा।
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बता दें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक परमिट नियम 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जिनकी नई नियमावली 1 अप्रैल से लागू होगी। नियमों के हिसाब से अब पर्यटक वाहनों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी यात्रा अपने होम स्टेट यानी जिस राज्य ने परमिट दिया है वहीं से शुरू करेंगे। कोई भी वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक नहीं रह सकता है।
अपने ही राज्य से चलेंगे परमिट वाहन
परमिट के लिए आवेदन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई भी टाल फीस बकाया ना हो । नियमों में संशोधन कर परमिट की एक विशिष्ट अवधि को 12 वर्ष से बढाकर 15 वर्ष कर दिया गया है, जिसमें व्यक्तिगत आवेदकों के लिए अब आधार और कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या या जीएसटी नंबर देना अनिवार्य होगा जिससे सत्यापित हो सकेगा कि आवेदक का व्यवसाय उसी राज्य में है ,जहां वाहन पंजीकृत है।
