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उत्तराखण्ड देहरादून

उत्तराखंड: पहली कक्षा में ऐडमिशन के संबंध में आयु सीमा की छूट को मिल गई मंजूरी

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Uttarakhand school admission Age: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित की गई है पहली कक्षा में प्रवेश के लिए छः वर्ष की उम्र सीमा, राज्य देने जा रही है उम्र में छूट, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी…

Uttarakhand school admission Age उत्तराखंड के स्कूलों में पहली कक्षा में 6 साल से कम आयु के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकने के नियम की शर्तों के कारण परिजनों को आ रही मुश्किलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नियम में कुछ बदलाव लाने का निर्णय लिया है।। चुनाव आचार संहिता लगने के कारण इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव की फाइल शिक्षा विभाग को मिल गई है।
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बता दें कि इस प्रस्ताव के लागू होने से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षा कम आयु में पास कर चुके बच्चों को वर्तमान शैक्षिक सत्र में छह साल की आयु की बाध्यता नहीं रहेगी। जी हां ऐसे छात्र-छात्राओं को पहली कक्षा में छह साल की आयु पूरी करने के मानक से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि बीते वर्ष 14 अगस्त 2023 को राज्य सरकार द्वारा केंद्र के मानको के अनुसार कक्षावार आयु सीमा तय की गई थी। जिसके आधार पर पहली कक्षा में प्रवेश तभी होगा जब एक अप्रैल को छात्र- छात्रा की आयु छह साल पूरी हो गई होगी। इस नियम के कारण बड़ी संख्या में पहले से ही पढ़ रहे छात्रों के एडमिशन में दिक्कतें आ रही थी। जिसके बाद कुछ समय पहले डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी ने आयु सीमा में रियायत का प्रस्ताव सरकार को भेजा।

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