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Foreign Gold policy rules India: विदेश से सोने के गहने लाना हुआ आसान, लागू होंगे नए नियम
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Foreign Gold policy rules India : दुबई और विदेश से सोने की ज्वेलरी लाने के बदले नियम, 1 अप्रैल से होंगे लागू
Foreign Gold policy rules India: Bringing gold jewellery from abroad, Dubai, has become easier from April, 2026 breaking news: दुनिया में सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से मशहूर दुबई समेत अन्य विदेशों से सोना लाना भारत आने वाले यात्रियों के लिए पहले जैसे नियम अब नहीं रहने वाले है। जी हां दरअसल गवर्नमेंट आफ इंडिया ने नए रूल्स 2026 के तहत ज्वेलरी पर लागू पुराने वैल्यू आधारित सिस्टम को खत्म कर दिया है और उसकी जगह वजन आधारित व्यवस्था लागू की है।
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बता दें दुबई या किसी भी दूसरे विदेश से भारत लौटते वक्त सोने की ज्वेलरी लाने वालों के लिए नए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत अब वजन के आधार पर ड्यूटी फ्री छूट तय कर दी गई है। एनआरआई और भारतीय मूल के यात्रियों के लिए यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है जिससे एयरपोर्ट पर होने वाली झंझट काफी हद तक कम हो सकेगी। अब तक स्थिति यह थी की एयरपोर्ट पर ज्वेलरी की कीमत को लेकर अक्सर विवाद होता था कि किस कीमत पर ज्वेलरी को आंका जाए, बिल मान्य होगा या नहीं और वैल्यू लिमिट के भीतर है या बाहर इन्हीं बातों पर यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी। भारत के मुकाबले दुबई में सोना अधिक सस्ता है इसके साथ ही वहां पर ज्वैलरी का मेकिंग चार्ज भी कम है। बीते 6 फरवरी को दुबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 146,130 रुपये थी, जबकि भारत में 151,490 रुपये है। इस तरह प्रति 10 ग्राम सोना दुबई में करीब पांच हजार रुपये सस्ता है।
वजन के आधार पर होगी ड्यूटी-फ्री छूट
1 अप्रैल 2026 से भारत मे विदेश से सोना लाने का नियम बदल दिया जायेगा। सरकार ने नए Baggage Rules 2026 के तहत ज्वेलरी पर चल रही पुरानी वैल्यू लिमिट खत्म कर दी है और अब वजन के आधार पर ड्यूटी-फ्री छूट तय कर दी गई है। यदि कोई यात्री एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रह चुका है और वह भारत लौट रहा है, तो उसे सोने की ज्वेलरी पर ड्यूटी-फ्री छूट वजन के आधार पर मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अब ज्वेलरी कितनी महंगी है, यह मायने नहीं रखेगा बल्कि वजन तय सीमा के भीतर है तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
