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Uttarakhand Government Happy Independence Day
uttarakhand public transport ex- auto, tampoo, Vikram take tickets with old rate list.

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उत्तराखंड: बसों के साथ ही टेंपो, विक्रम में भी पुराना किराया नियम लागू..

Uttarakhand: यात्रियों की जेब का बोझ होगा कम, अब लाकडाउन से पूर्व की तरह ही देना होगा सार्वजनिक वाहनों यथा- बस, जीप, आटो (Auto), टैम्पो (Tampoo), विक्रम (Vikram) आदि में यात्रा का किराया, आदेश जारी..

कोरोना संकट के बीच दोगुने किराये का बोझ झेल रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है अब सरकार ने उनकी जेब का बोझ हल्का कर दिया है। जी हां.. उत्तराखण्ड (Uttarakhand) सरकार ने बीते सोमवार शाम एक आदेश जारी कर बताया है कि 23 जून को जारी किराया दोगुने करने के आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। ‌ सरकार की ओर से आदेश जारी होने के बाद अब यात्रियों को अब किसी भी सार्वजनिक वाहन यथा- रोडवेज बस, केएम‌ओयू (केमू) जीएम‌ओयू, जीप, टैक्सी, कार, आटो(Auto), टैम्पो (Tampoo), विक्रम (Vikram), ई रिक्शा आदि में लाकडाउन से पूर्व में निर्धारित सामान्य किराया ही देना होगा। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाहन चालकों द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से तय किराया ही लिया जाएगा। किसी भी दशा में पूर्व निर्धारित किराए से ज्यादा किराया मांगने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा 23 जून को जारी आदेश के बाद से वाहन चालकों द्वारा अभी तक दोगुना किराया लिया जा रहा था।
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आम जनता के साथ ही मिली वाहन चालकों को भी राहत, अधिकतम पचास फीसदी यात्रियों को बैठाने का प्रावधान भी समाप्त, अब वाहन में उपलब्ध सीटों के बराबर यात्री बैठा सकेंगे चालक:-

बता दें कि बीते सोमवार शाम जारी आदेश के द्वारा राज्य सरकार ने न सिर्फ आम जनता को किराए के अतिरिक्त बोझ से राहत दी है वहीं वाहन चालकों पर लगायी ग‌ई अतिरिक्त पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया है। शासन स्तर से आदेश जारी होने के बाद अब वाहन चालक, वाहन की क्षमता के अधिकतम पचास फीसदी सवारियां बैठाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वाहन चालक अब वाहन के परमिट के अनुसार सवारियों को बैठा सकते हैं। अर्थात अब किसी भी वाहन में लाकडाउन से पूर्व की तरह उतने यात्री बैठ सकेंगे, जितनी सीटों पर वाहन को आरटीओं द्वारा परमिट दिया गया हो। हालांकि वाहन क्षमता से अधिक यात्री ले जाने पर वाहन का चालान किया जाएगा तथा बसों में भी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति सवारियों को नहीं होगी। विदित हो कि 23 जून के बाद से वाहन चालकों को कुल सीट क्षमता का पचास फीसदी यात्री बैठाने की ही अनुमति थी। इसके साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों, वाहन चालकों द्वारा मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग करने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे तथा अब सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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