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Pithoragarh news: If vehicle given to minors, then parents will be jailed for 3 months with fine

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पिथौरागढ़: नाबालिगों को दिया वाहन तो अभिभावकों को जुर्माने के साथ होगी 3 माह की जेल

Pithoragarh challan news: यदि आपने भी दिए हैं नाबालिक बच्चों को वाहन तो जुर्माने के साथ साथ काटने होगी 3 महीने की जेल

यदि आपने भी अपने नाबालिग बच्चों की जिद पर उन्हें दुपहिया या चार पहिया वाहन दिए हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां अब अपने नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले परिजनों तथा वाहन मालिक को चालान के भुगतान के साथ ही 3 माह की जेल भी काटनी पड़ेगी। बता दें कि यदि सडक पर नाबालिग राइडर पकडा जाता है तो उसके खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 199 के तहत कार्रवाई  की जाएगी। इस धारा के तहत 25 हजार तक का जुर्माने के साथ ही वाहन के मालिक एंव नाबालिग के अभिभावक को 3 साल की सजा भी काटनी पडेगी।बताते चले कि पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा नाबालिगों के टू व्हीलर तथा फोर विलर चलाने के मामले में सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है।(Pithoragarh challan news)

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नाबालिगों के वाहन चलाने से आए दिन वाहन दुघर्टनाए हो रही है इन्ही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब सख्त कदम उठाते हुए नाबालिग के अभिभावक को तीन माह की कैद का प्रावधान जारी किए गए है। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा सक्रियता से चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है अभी फिलहाल अभियान 7 दिनों के लिए चलाया जा रहा है लेकिन इस अभियान को आगे भी जारी रखा जा सकता है। इसी अभियान के अंतर्गत बीते शुक्रवार को पिथौरागढ़ पुलिस ने एक नाबालिग का 25हजार का चालान काट दिया। पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान से राहगीरों को भी राहत मिलेगी।पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के अनुसार पिथौरागढ़ मे बहुत समय से जनता के द्बारा नाबालिगों के वाहन चलाने को लेकर शिकायत की जा रही थी।इसी के तहत कार्यवाही करते हुए 22 जून से पिथौरागढ़ पुलिस द्बारा एक हफ्ते का विशेष अभियान ऐसे नाबालिक राइडर्स के विरुद्ध चलाया जा रहा है।

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