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उत्तराखण्ड सरकार ने जारी किए अनलाॅक – 2 के दिशानिर्देश रात 9 से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू

unlock 2:उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलाॅक-2 की गाइडलाइंस, रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू..

उत्तराखंड सरकार लगातार लाकडाउन के नियमों में ढील देती जा रही है। केन्द्र की ओर से अनलाॅक-2 की गाइडलाइन जारी होने के बाद अब उत्तराखण्ड सरकार ने भी प्रदेश वासियों के लिए अनलाॅक-2 के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं जो आगामी 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अनलाॅक-2 (unlock 2)के दिशा-निर्देशों में जहां नाइट कर्फ्यू का समय घटाकर रात 9 बजे से सुबह के सात बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सभी तरह की आर्थिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी हालांकि इसमें लोगों को सुबह पांच बजे से मार्निंग वॉक पर जाने की छूट होगी। राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा गुरुवार को जारी इन दिशानिर्देशों में होटल-रेस्टोरेंट के समय को भी बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया है। अर्थात अनलाॅक-2 के दौरान राज्य के कटेनमेंट जोन और बफर जोन में स्थित होटल एवं रेस्टोरेंट को छोड़कर अन्य सभी होटल-रेस्टोरेंट सुबह सात बजे से रात 9 तक खुल सकेंगे जबकि राज्य में स्थित सभी दुकानों तथा मार्केट को रात 8 बजे तक ही खोला जा सकेगा।
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अनलाॅक-2 के दौरान इन दिशानिर्देशों का करना पड़ेगा पालन, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह जारी किए आदेश:-

1) राज्य के सभी स्कूल, कालेज 31 जुलाई तक पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान स्कूलों द्वारा चलाई जा रही आनलाइन क्लासेज चलती रहेगी।
2) राज्य में होटल-रेस्टोरेंट सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुल सकेंगे परंतु अन्य दुकानों, मार्केट को रात आठ बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।
3) रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा परंतु इस दौरान लोगों को सुबह पांच बजे से मार्निंग वॉक पर जाने की अनुमति होगी।
4) राज्य में स्थित सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और सेमिनार स्थल अग्रिम आदेशों तक पूरी तरह बंद रहेंगे।
5) अनलाॅक-2 (unlock 2) के दौरान भी सभी सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक समारोहों पर पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
6) अनलाॅक-2 के दौरान भी राज्य में स्थित सभी कटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। कटेनमेट जोन एवं बफर जोन का निर्धारण जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
7) केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थान आगामी 15 जुलाई तक पूरी तरह बंद रहेंगे। 15 जुलाई के बाद सरकार द्वारा इन्हें खोलने के सम्बंध में न‌ए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
8) अनलाॅक-1 के तहत 30 जून तक मिल रही सभी प्रकार की छूट अनलाक-2 में भी जारी रहेगी।
9) अनलाॅक-2 के दौरान सभी प्रकार के शापिंग मॉल्स, काम्प्लेक्स को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
10) अनलाॅक-2 के दौरान भी कोरोना के सम्बंध में सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों जैसे सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।

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