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उत्तराखंड: लॉकडाउन-4.0 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या रहेगा बंद और कहा मिलेगी छूट

लॉकडाउन-4.0 में राज्य में कोई रेड जोन नहीं, मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा-निर्देश (lockdown 4.0 guidelines), सभी जिले ग्रीन और आरेंज जोन में शामिल..

बीते रविवार को केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन-4.0 की घोषणा होने बाद आज उत्तराखण्ड सरकार ने लॉकडाउन-4.0 में प्रदेशवासियों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। आज शाम प्रेस वार्ता करते हुए राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन के बाद उत्तराखण्ड सरकार ने लॉकडाउन-4.0 के लिए ये गाइडलाइंस (lockdown 4.0 guidelines) बनाई है। इस दौरान मुख्य सचिव ने बड़ी खबर देते हुए बताया कि राज्य में किसी भी जिले को रेड जोन में नहीं रखा गया है। सभी जिले आरेंज तथा ग्रीन जोन में वर्गीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी और ऊधमसिंहनगर जनपदो को ऑरेंज जोन जबकि हरिद्वार , चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ को ग्रीन जोन में रखा गया है। विदित हो कि लॉकडाउन-3.0 में राज्य के दस जिले ग्रीन जोन में, नैनीताल और देहरादून ओरेंज जोन में जबकि हरिद्वार रेड जोन में रखे गए थे।


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बड़े शहरों में ऑड-ईवन की तर्ज पर चलेगी गाडियां, शाम चार बजे तक अब हर दिन खुलेगी दुकानें:-

इसके साथ ही लॉकडाउन-4.0 में राज्य सरकार ने जहां प्रदेश वासियों को काफी राहत दी है वहीं केन्द्र की गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ चीजों पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। लॉकडाउन-4.0 के लिए राज्य सरकार के दिशानिर्देश (lockdown 4.0 guidelines) की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि इस दौरान स्कूल, कालेज, होटल, रेस्टोरेंट तथा सिनेमाघर पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही राज्य में सभी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेगें। शाम सात बजे से सुबह के सात बजे तक केवल आवश्यक सेवाओं को ही आवागमन की छूट होगी। राज्य में ये सभी दिशानिर्देश कल 19 म‌ई से लागू होंगे।
लॉकडाउन-4.0 में मिलेगी ये छूट
1) मुख्य सचिव ने बताया कि बड़े शहरों जैसे हरिद्वार, देहरादून, रूड़की, कोटद्वार, रूद्रपुर, काशीपुर, एवं हल्द्वानी में ऑड-ईवन की तर्ज पर वाहन चलेंगे।
2) राज्य में अब हर दिन सभी दुकानें खुलेगी, जिनका समय पूर्व की भांति सुबह 7 बजे से शाम चार बजे तक रहेगा।
3)दुकाने खोलने में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन होगा।
4) राज्य में सभी सरकारी कार्यालय भी पूर्व की भांति शाम चार बजे तक खुले रहेंगे।
5) राज्य के सभी कटेंनमेंट जोन तथा बफर जोन की जानकारी भी आज देर शाम तक दे दी जाएगी।


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