UTTARAKHAND NEWS नैनीताल
Uttarakhand news: उत्तराखण्ड दोहरी मतदाता सूची से पंचायत चुनाव जीतने वालों पर हाईकोर्ट सख्त
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Uttarakhand Panchayat Election news Uttarakhand panchayat election uttarakhand double voter: दोहरी मतदाता सूची से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा पूरा ब्योरा
Uttarakhand news today: nainital High Court strict against Panchayat election winners on dual double voter list: उत्तराखंड में नगर निकाय और ग्राम पंचायत की अलग-अलग मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होने के बावजूद पंचायत चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति सिंह बर्थवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से ऐसे सभी विजयी प्रत्याशियों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है।
दो मतदाता सूचियों में नाम वाले विजयी प्रत्याशियों की मांगी जानकारी (uttarakhand double Voter List)
हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से यह जानकारी देने को कहा है कि ऐसे कितने प्रत्याशी हैं, जिनके नाम एक साथ नगर निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में दर्ज थे और इसके बावजूद उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा, जीत हासिल की तथा वर्तमान में जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। अदालत के इस निर्देश के बाद अब यह मामला उन प्रत्याशियों के निर्वाचन पर संभावित प्रभाव को लेकर भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिन्होंने दो अलग-अलग मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होने के बावजूद चुनाव में सफलता हासिल की।
पंचायत चुनाव से पहले आयोग के स्पष्टीकरण पर उठा था विवाद (uttarakhand panchayat chunav Election Controversy)
यह विवाद पिछले वर्ष पंचायत चुनाव से पहले सामने आया था। उस समय राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था। इसके तहत ऐसे लोगों को भी पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी, जिनके नाम नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूचियों में दर्ज थे। सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति सिंह बर्थवाल ने आयोग के इस फैसले को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदला हाईकोर्ट का रुख (uttarakhand double Voter list Supreme Court)
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आयोग की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा गया, जिसमें कहा गया था कि आयोग का स्पष्टीकरण उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब हाईकोर्ट में मूल जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई हो रही है।
चुनाव जीत चुके प्रत्याशियों पर भी पड़ सकता है असर (uttarakhand Panchayat Election highcourt)
अब तक पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और संबंधित प्रत्याशी चुनाव जीतकर अपने पदों पर काबिज हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले के अंतिम निस्तारण की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। अदालत के सामने अब यह महत्वपूर्ण सवाल भी है कि दोहरी मतदाता सूची में नाम रखने वाले और चुनाव जीत चुके प्रत्याशियों की स्थिति पर अंतिम फैसला किस तरह लागू होगा। ताजा सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि क्या उन सभी सफल प्रत्याशियों को भी मामले में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, जो इस विवाद से सीधे प्रभावित हो सकते हैं।
तीन सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई (uttarakhand panchayat election High Court Hearing)
अदालत ने माना कि मामले में संभावित रूप से प्रभावित सफल प्रत्याशियों को सुनवाई का अवसर देना जरूरी हो सकता है। इसी को देखते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को आवश्यक प्रक्रिया पर निर्णय लेने को कहा गया है, ताकि मामले में शामिल सभी प्रभावित पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सके। मामले की अगली सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के अगले फैसले पर अब उन विजयी पंचायत प्रतिनिधियों की नजरें भी टिकी हैं, जिनके नाम नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूचियों में दर्ज होने का मामला सामने आया है। अदालत के अंतिम निर्णय से न केवल संबंधित प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के दौरान मतदाता सूची और चुनाव लड़ने की पात्रता से जुड़े नियमों को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा तय हो सकती है।
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