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Ratlam news: पति को कैंसर हुआ तो पत्नी ने छोड़ा साथ, बिना तलाक दूसरी शादी का मामला…..
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|Madhya Pradesh News: Ratlam–Indore Couple’s Instagram Love Marriage Ends|इंस्टाग्राम पर शुरू हुई लव स्टोरी का दर्दनाक अंत, कैंसर की बीमारी के बाद पत्नी ने छोड़ा साथ, दूसरी शादी पर कोर्ट ने जारी किया वारंट
|Madhya Pradesh News: Ratlam–Indore Couple’s Instagram Love Marriage Ends in Legal Battle After Husband’s Cancer Diagnosis, Court Issues Arrest Warrant सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती से शुरू हुई एक प्रेम कहानी अब कानूनी विवाद में बदल गई है। पहले इंस्टाग्राम पर बातचीत, फिर प्रेम विवाह और परिवार की सहमति से दोबारा रीति-रिवाज के साथ शादी, लेकिन कुछ महीनों बाद पति की गंभीर बीमारी ने रिश्ते की दिशा ही बदल दी। अब मामला अदालत तक पहुंच चुका है, जहां महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
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इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी दोनों की पहचान (Instagram Love Marriage News)
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर राजस्व कॉलोनी निवासी आकाश जाट और मध्य प्रदेश के ही रतलाम निवासी साक्षी नकुम की मुलाकात इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिए हुई थी। करीब छह महीने तक दोनों के बीच बातचीत और दोस्ती का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद दोनों ने 20 नवंबर 2022 को इंदौर स्थित आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद 13 दिसंबर 2022 को दोनों परिवारों की मौजूदगी में पारंपरिक रीति-रिवाज से दोबारा विवाह संपन्न हुआ। शुरुआत में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चल रहा था।
कैंसर का पता चलते ही रिश्ते में आई दरार (Throat Cancer Marriage Case)
आकाश का आरोप है कि शादी के लगभग चार महीने बाद उन्हें गले के कैंसर का पता चला। बीमारी की जानकारी मिलने के बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उनका कहना है कि कठिन समय में साथ देने के बजाय पत्नी उनसे अलग रहने लगी और आखिरकार उन्हें छोड़ दिया।
तलाक से पहले दूसरी शादी का आरोप (Second Marriage Without Divorce)
पीड़ित पति का आरोप है कि विवाह कानूनी रूप से समाप्त हुए बिना ही उनकी पत्नी ने 10 जून 2024 को छतरपुर जिले के एक युवक से दूसरी शादी कर ली। इस दंपती की एक बेटी भी है, जिसके कारण यह मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है।
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तलाक की याचिका पहले ही हो चुकी थी खारिज (Family Court Case)
आकाश के मुताबिक, उनकी पत्नी ने पहले महिला थाने में उनके खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके साथ ही कुटुंब न्यायालय में विवाह विच्छेद (तलाक) की याचिका भी दायर की गई थी। हालांकि, 18 अप्रैल को कुटुंब न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आकाश ने रतलाम के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया।
महिला के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट (Court Arrest Warrant)
अदालत ने प्रारंभिक साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान कई बार समन जारी किए गए, लेकिन महिला अदालत में उपस्थित नहीं हुई। लगातार अनुपस्थित रहने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उसे 25 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई में अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी।
