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Uttarakhand news today: उत्तराखण्ड में अब नहीं खुल सकेंगी शराब की नई दुकानें
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Uttarakhand news today : उत्तराखंड में अब नहीं खुलेंगी शराब की नई दुकानें, हाई कोर्ट में सामने आया आबकारी नीति का बड़ा फैक्ट
Uttarakhand news today: uttarakhand excise policy 2024-25, no new liquor shops can be opened uttarakhand wine shop uttarakhand breaking news today uttarakhand latest news live : उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित हाई कोर्ट ने टिहरी गढ़वाल जिले की जौनपुर ब्लॉक की भूतसी जिला पंचायत सदस्य सीता देवी मनवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका के मुताबिक उनके क्षेत्र के हटवाल गांव में एक मदिरा की नई दुकान खोली गई है जिसमें जानाक्रोश भड़कने के बाद दुकान को जिलाअधिकारी की ओर से बन्द कर दिया गया था। लेकिन शराब विक्रेता की अपील के बाद आबकारी आयुक्त ने 16 मई के अपने निर्णय में लिखा कि आम जनता की भावना को देखते हुए शराब की दुकान का संचालन संभव है। इस पर डीएम की ओर से लगाई गई रोक हटा दी गई और शराब विक्रेता अपनी शराब की दुकान संचालित करने लग गए।
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बता दें नई आबकारी नीति के अनुसार 3.14 में यह स्पष्ट है, कि वर्ष 2024- 25 से संचालित किसी दुकान को तो आगे चलाया जा सकता है लेकिन कोई नई दुकान नहीं खोली जा सकती है। जनहित याचिका दायर होने के बाद आबकारी आयुक्त के फैसले का उल्लेख तो किया गया था मगर 5 जुलाई को दाखिल याचिका में आबकारी आयुक्त की 16 मई 2026 के आदेश का जिक्र नहीं था। हाई कोर्ट ने 7 जुलाई के अंतरिम आदेश में याचिका संशोधन की छूट देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई तय की थी।
नई दुकानें नहीं खोलीं जाएंगी ( Uttarakhand news today)
बीते 5 जुलाई 2026 की जनहित याचिका के दाखिले के उपरांत आबकारी आयुक्त ने अपना नया आदेश 6 जुलाई 2026 को जारी कर दिया है। इसमें जनहित याचिका में वर्णित आबकारी नीति के प्रावधान 3.14 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी नई मदिरा की दुकान नहीं खोली जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि केवल वहीं दुकान जो 2024 -25 से संचालित थी उन्हीं को संचालित होने दिया जाएगा। इसके उपरांत हटवाल गांव में चल रही मदिरा की दुकान को भी बंद कर दिया गया है।
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13 जिलों में लागू होगा आबकारी आयुक्त का निर्णय (Excise Commissioner news today)
15 जुलाई 2026 की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से आबकारी आयुक्त के 6 जुलाई के निर्णय और साथ ही साथ हटवाल गांव में संचालित शराब की दुकान के बन्द होने के तथ्य मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बताई गई। बताते चलें 6 जुलाई 2026 का आबकारी आयुक्त का निर्णय सिर्फ टिहरी ही नहीं बल्कि सभी 13 जिलों में लागू कर दिया गया है।
