Connect with us
Uttarakhand unlock 4.0 guidelines released

Home / उत्तराखण्ड / उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलाॅक 4 की SOP, जानिए कहाँ मिलेगी छूट कहाँ रहेगा प्रतिबंध

उत्तराखण्ड देहरादून

उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलाॅक 4 की SOP, जानिए कहाँ मिलेगी छूट कहाँ रहेगा प्रतिबंध

1 min read

राज्य सरकार ने जारी की अनलाॅक-4 की गाइडलाइंस (Uttarakhand unlock 4.0 guidelines), उत्तराखण्ड में आने या एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए कराना होगा पंजीकरण..

केन्द्र सरकार द्वारा अनलाॅक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी करने के पश्चात आज मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने भी अनलाॅक-4 की गाइडलाइंस (Uttarakhand unlock 4.0 guidelines) जारी कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश की ओर से जारी अनलाॅक-4 की एसओपी में केंद्र की गाइडलाइन के सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी आदेशों का हवाला देते हुए अनलाॅक-4 में एक बार फिर साफ किया गया है कि राज्य में आने में कोई रोकटोक नहीं है, ना ही किसी भी व्यक्ति को इसके लिए विशेष अनुमति लेने की जरूरत है। हालांकि राज्य में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदेश में आने से पहले देहरादून स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। एक जनपद से दूसरे जनपद में यात्रा करने वाले प्रदेशवासियों को भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही स्कूल, कालेज, थियेटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि आगामी 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।
यह भी पढ़ें- अब उत्तराखंड में प्रवेश के लिए केवल पंजीकरण की आवश्यकता ई- पास की जरूरत नहीं, आदेश जारी

बिना राज्य सरकार की अनुमति के जिलों/तहसीलों/शहरों में लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे अधिकारी, अनलाॅक-4 के दौरान इनको मिलेगी छूट और इन पर रहेगा अभी भी प्रतिबंध:-

  1. 1)स्कूल कालेज पहले की तरह अनलाॅक-4 के दौरान भी बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर के 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 21 सितंबर के बाद स्कूल जा सकेंगे।
    2) अनलाॅक-4 में दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने-जाने पर कोई रोक-टोक नहीं होगी, ना ही इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास बनाना होगा। हालांकि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड वाले और एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने वाले लोगों को देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
    3) 20 सितम्बर तक जहां शादी समारोह में 50 और अंतिम यात्रा में 20 लोग शामिल हो पाएंगे वहीं 21 सितंबर के बाद दोनों जगह अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
    4) 21 सितंबर से राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल व मनोरंजन समेत अन्य गतिविधियों को सुचारू करने की अनुमति होगी, हालांकि इनमें अधिकतम सौ व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी।
    5) अनलाॅक-4 के दौरान भी मास्क, सुरक्षित शारीरिक दूरी समेत कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन,जानिए PCR टेस्ट और क्वारंटीन के नियम

6) कोरोना की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील शहरों (हाई लोड) से आने वाले लोगों को सात दिन संस्थागत क्वारटीन जबकि इतने ही होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा।
7) हाई लोड वाले शहरों से आने वाले उन व्यक्तियों को क्वारटीन के नियमों से छूट होगी जिनकी राज्य में प्रवेश करने से अधिकतम 96 घंटे पहले कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई हों।
8) इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिकों, कार्मिकों, विशेषज्ञों, सलाहकारों और सप्लायरों आदि को भी क्वारंटाइन से छूट रहेगी। हालांकि इसके लिए उन्हें वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र अपलोड करना होगा।
9) अनलाॅक-4 के दौरान किसी भी जिले/शहर/तहसील में बिना राज्य सरकार की अनुमति के लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। हालांकि इस दौरान कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
10) कटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह बाजार, शापिंग मॉल्स, मैरेज हॉल (बैंकट हाल), होटल, रेस्टोरेंट को पूरी तरह खोलने की अनुमति होगी।
11) अनलाॅक-4 के दौरान भले ही स्कूल कालेजों को राज्य सरकार द्वारा बंद रखा गया हो परन्तु इस दौरान जिलों को 21 सितम्बर के बाद से ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कार्यों के लिए 50 फीसद टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति होगी। 21 सितम्बर के बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों में भी प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड रोडवेज की बसे अन्य राज्यो के लिए चलने को तैयार, जल्द दोड़ेंगी सड़कों पर

Continue Reading

More in उत्तराखण्ड

To Top