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Delhi SIR 2026: Voter List Names May Be Removed Without Verification and Old Records
Image : सांकेतिक फोटो ( Delhi SiR 2026)

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Highlights देवभूमि दर्शन

SIR 2026 delhi: दिल्ली में मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू पुराना रिकॉर्ड न होने पर कट सकता है नाम

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Delhi SIR 2026: Voter List Names May Be Removed Without Verification and Old Records: पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला तो कट सकता है मतदाता सूची से नाम

Delhi SIR 2026: Voter List Names May Be Removed Without Verification and Old Records: राजधानी दिल्ली में शुरू होने वाली SIR विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिल्ली में रहने वाले समस्त लोगों के साथ ही उत्तराखंड प्रवासियों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है , कि SIR विशेष गहन पुनर्निक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए BLO 30 जून से घर-घर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए मतदाताओं को भी पहले से तैयारी करनी होगी। 30 जून से 29 जुलाई तक BLO एन्यूमरेशन फार्म पर 2002 में हुए SIR में मौजूद अपने नाम का ब्योरा और वर्तमान जानकारी भरकर नहीं दी तो मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होगा। इसके अलावा भी कई बिंदु होंगे जिनके आधार पर मतदाता सूची से नाम कट सकता है।

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बता दें दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके बच्चे नौकरी के लिए अन्य राज्यों या देश में जाकर रहने लगे हैं। ऐसे में कुछ माता-पिता अपने बच्चों के साथ रहने चले जाते हैं। अगर ये लोग महीने 2 महीने के लिए दूसरे राज्यों या देश में चले गए हैं लेकिन उनका मूल निवास दिल्ली ही है तो वह ऑनलाइन माध्यम से एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं।

मतदाता सूची से हटेंगे नाम (delhi sir news) 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक यदि कोई मतदाता अपने पते पर नहीं मिलता है तो BLO अलग-अलग दिनों पर तीन बार उनके घर जाएंगे यदि मकान पर कोई नहीं मिलता है तो सूची से उनका नाम हटा दिया जाएगा। मतदाता अगर नौकरी में ट्रांसफर या किसी अन्य कारण से दिल्ली को छोड़कर जा चुके हैं तो उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा।

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मतदाता की मौत के बाद भी कटेगा नाम (Delhi SIR latest news update) 

अगर किसी मतदाता का नाम पहले से किसी अन्य राज्य में है तो पहले उन्हें उस राज्य की मतदाता सूची से नाम कटवाना होगा इसके बाद दिल्ली में नाम दर्ज करवा सकेंगे। यदि मतदाता की मौत हो चुकी है तो परिवार से जानकारी हासिल कर ऐसे नाम भी हटाए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति नेपाल से आकर दिल्ली में रहने लगा है और उसके पास नागरिकता नहीं है तो ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा।

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