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Social media ban india आंध्र प्रदेश कर्नाटक में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन बने पहले राज्य
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Social media ban India: आंध्र प्रदेश कर्नाटक में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध, 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे सोशल मीडिया का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल..
Social media ban India: Andhra Pradesh Karnataka becomes first state to banned FB instra for children DevBhoomi darshan latest news today: इंटरनेट के बदलते इस दौर मे बच्चों से लेकर तमाम दर्जे के लोग सोशल मीडिया का प्रयोग भारत में भारी संख्या में करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में कई प्रकार के ऐसे अश्लील कंटेंट भी परोसे जाते हैं जिसका दुष्प्रभाव सीधे तौर पर बच्चों पर पड़ता है। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही है। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2026 27 का बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया है।
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बता दें बीते शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा बजट भाषण के दौरान कहा ,कि बच्चों पर मोबाइल का इस्तेमाल करने से होने वाले बुरे असर को रोकने के मकसद से सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जाएगा। जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कर्नाटक देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां पर सोशल मीडिया में प्रतिबंध लगाया जाएगा हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबंध कब से लागू होगा। बताते चले कर्नाटक में 15 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी में हिस्सेदारी करीब 25% है जबकि प्रदेश की कुल जनसंख्या 6.76 करोड़ है ऐसे में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से बड़ी संख्या में राज्य के बच्चों पर असर होगा। इसके अलावा कर्नाटक के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध पर विचार चल रहा है जहां पर 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से रोका जाएगा।
डाटा प्रोटक्शन से जुड़ा है मामला
बताते चले 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का प्रस्ताव डेटा सुरक्षा कानून डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन एक्ट 2023 और पर्सनल डाटा प्रोटक्शन रूल्स 2025 से भी जुड़ा है। इस कानून के तहत बच्चों को अकाउंट बनाने से पहले माता-पिता की अनुमति और उम्र का वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा जिसके लिए सरकारी पहचान प्रणाली या डिजिटल लॉकर का उपयोग किया जा सकता है।
