UTTARAKHAND NEWS टिहरी गढ़वाल
Uttarakhand: टिहरी केतन लाल मामले में हाईकोर्ट ने कहा युवती की बात भी सुनी जाए…
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केतन लाल हत्याकांड: हाईकोर्ट ने युवती का पक्ष सुनने के दिए निर्देश, जांच अधिकारी को आदेश
|Ketan Lal Murder Case| Tehri Garhwal News| Uttarakhand News| उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के लंबगांव में चर्चित केतन लाल हत्याकांड से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केवल एक पक्ष नहीं, बल्कि युवती का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को युवती का बयान दर्ज कर निष्पक्ष तरीके से जांच आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
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युवती की मां ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका (Ketan Lal Murder Case Hearing)
मामले में युवती की मां विमला देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि घटना के बाद उनकी बेटी की बात न तो पुलिस ने सुनी और न ही उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि पूरे मामले में दूसरे पक्ष की बात सुने बिना ही कार्रवाई की जा रही है।
घटना को लेकर लगाए गंभीर आरोप (Tehri Garhwal Crime News)
याचिका में दावा किया गया कि घटना वाले दिन युवती अपने कमरे में थी। रात के समय शौच के लिए बाहर निकलने के दौरान केतन लाल और उसका एक साथी कमरे में घुस आए। आरोप है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर युवती के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई। इसी घटनाक्रम के बाद पूरा मामला सामने आया।
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पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप (Police Investigation Uttarakhand)
याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्होंने थाना, एसएसपी और जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन उनकी ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर न तो मुकदमा दर्ज किया गया और न ही उनका पक्ष गंभीरता से सुना गया। दूसरी ओर मृतक केतन लाल के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
हाईकोर्ट ने निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश (Uttarakhand High Court News)
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि युवती का पक्ष भी पूरी तरह सुना जाए और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच सभी तथ्यों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर की जानी चाहिए। अब आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
