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Uttarakhand samvida outsource bharti new GO released by govt 2025 latest news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand samvida outsource bharti)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand samvida outsource bharti: संविदा आउटसोर्स भर्ती सरकार का नया आदेश जारी

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Uttarakhand samvida outsource bharti  : रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा आउटसोर्स की भर्ती पर सख्ती, केवल उन्हीं पदों पर प्रस्ताव होगा स्वीकार जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी गतिमान

Uttarakhand samvida outsource bharti new GO released by govt 2025 latest news today  : उत्तराखंड में नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्स या संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल शासन के इस फैसले के मुताबिक सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट किया गया है कि केवल उन्हीं पदों पर आउटसोर्स और संविदा कर्मियों का प्रस्ताव स्वीकार होगा जिनकी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान हो। इतना ही नहीं बल्कि इसमें नियुक्ति की अवधि 6 माह या नई नियुक्ति होने तक ही होगी।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि बीते 25 अप्रैल 2025 को स्पष्ट किया गया था कि उत्तराखंड में नियमित रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से भरा जाना आवश्यक होगा। जिस पर 26 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने विभागीय प्रस्ताव को केस टू केस बेस पर कार्मिक विभाग के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था की थी।

केवल उन पदों पर होगी भर्ती जिसकी प्रक्रिया होगी गतिमान ( Uttarakhand news today)

कार्मिक विभाग को मिलने वाले प्रस्ताव में देखा जा रहा है कि विभाग संवर्ग में स्वीकृत नियमित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया के बजाय संविदा आउटसोर्स के माध्यम से भरने की कोशिश की जा रही है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुख्य सचिव की समिति के सामने केवल उन्हीं विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जिनमें संबंधित नियमित पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए अध्याचन संबंधी आयोग या चयन संस्था को भेजा जा चुका हो। नियमित चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया गतिमान होनी आवश्यक है। इस प्रकार प्रेषित किए जाने वाले विभाग या प्रस्तावों का संज्ञान लेते हुए अधिकतम 6 महीने या नियमित चयन जो भी पहले हो उसके प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा।

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