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Uttarakhand transfer 2026: process of govt government employees begins from workplace latest news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand transfer 2026)

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Uttarakhand transfer 2026: उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारियों की तबादला प्रकिया शुरू

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Uttarakhand transfer 2026  : कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया हुई शुरू, मानक के अनुसार कार्यस्थलों का किया जाएगा चिह्नीकरण

Uttarakhand transfer 2026: process of govt government employees begins from workplace latest news today  : उत्तराखंड में तबादला एक्ट के तहत कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके चलते 31 मार्च तक विभागाध्यक्षों की ओर से मानक के अनुसार कार्य स्थलों का चिह्नीकरण किया जाना है। हालांकि अभी शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े शिक्षा विभाग में शिक्षकों के इस साल स्थानांतरण नहीं हो पाएंगे।

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बता दें प्रदेश मे तबादला एक्ट के तहत हर साल 1 अप्रैल तक मंडल और जिला स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठन किया जाना चाहिए। जिसके बाद 15 अप्रैल तक हर संवर्ग के लिए सुगम, दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानांतरण के लिए पात्र शिक्षक एवं कर्मचारियों के खाली पदों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।जिस पर कुछ विभागों का कहना है कि शासन स्तर पर तबादलों के लिए आदेश जारी होने के बाद इस पर काम किया जाएगा, जबकि शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए सुगम दुर्गम क्षेत्र का मामला न्यायालय में होने की वजह से शिक्षकों के तबादले इस साल भी लटकने की उम्मीद है।

शिक्षा सचिव ने जाने क्या कहा तबादले के विषय मे

शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने बताया कि शिक्षकों के तबादलों पर कोर्ट से रोक लगी है। जिसके कारण सुगम और दुर्गम क्षेत्र के आधार पर शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाएंगे। लेकिन धारा 27 के तहत बेसिक और माध्यमिक के 250 शिक्षकों के तबादलों के लिए प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है।

सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने कहा तबादलों के लिए समय सारणी बनी है

सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बताया कि तबादला एक्ट में हर साल होने वाले तबादलों के लिए समय सारणी बनी है और सभी विभागों को शासन के आदेश का इंतजार किए बिना तबादला एक्ट की समय सारणी पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उत्तरकाशी जिले में एक ही क्षेत्र के दो विद्यालयों में जूनियर हाई स्कूल को दुर्गम क्षेत्र और प्राथमिक विद्यालय को सुगम क्षेत्र में दर्शाया गया है जिस पर हाईकोर्ट ने सुगम दुर्गम के आधार पर तबादले पर रोक लगाई है। इतना ही नहीं बल्कि इस प्रकरण का अभी तक निवारण नहीं हो पाया है।

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