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Uttarakhand: देहरादून में दोस्ती, शराब और फिर हैवानियत महिला की हत्या के दोषी राजेश को उम्रकैद
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Dehradun Rape Case: देहरादून में पहले महिला से दोस्ती, फिर पिलाई शराब, रेप कर ज़िंदगी कर दी खत्म, अब 3 साल बाद कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा…
Uttarakhand breaking news : Dehradun Woman Rape -Murder Case Rajesh Found Guilty, Life Imprisonment: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक दिल दहला देने वाली खबर वर्ष 2023 में सामने आई थी, जिसने सबके रौंगटे खड़े कर दिए थे। वर्ष 2023 में एक युवक ने पहले महिला से दोस्ती की फिर उसे शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया और महिला के विरोध करने पर उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट मार दी। यह घटना इतनी खौफनाक थी कि इसमें महिला की जिंदगी तक चली गई। वहीं अब इस पूरे मामले पर करीब 3 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है जिसमें आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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बता दें राजधानी देहरादून के हाथीबडकला क्षेत्र में राजेश नाम के एक युवक ने वर्ष 2023 में एक महिला के साथ पहले दोस्ती की फिर उसे शराब पिलाकर उसके साथ कुकर्म किया। इतना ही नहीं बल्कि उसने महिला के विरोध करने पर उसका सिर दीवार पर मारा जिससे सुबह तक उसकी मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण में आरोपी राजेश पर लगातार कानूनी कार्रवाई चलती रही जिसके बाद बीते रविवार 5 जुलाई 2026 को करीब 3 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी राजेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
आरोपी राजेश को पीड़िता रेलवे स्टेशन के बाहर शराब के ठेके पर मिली थी (dehradun crime news update)
बताते चलें आरोपी राजेश को पीड़िता रेलवे स्टेशन के पास एक शराब के ठेके के बाहर मिली थी। इस दौरान आरोपी ने उसे अपने साथ चलने को कहा जिस पर महिला तैयार हो गई। आरोपी महिला को हाथीबड़कला में सुलभ शौचालय के पास स्थित एक कमरे में ले गया। यहां पर दोनों ने खूब शराब पी। आरोपी राजेश ने महिला को नशे में धुत होता देख उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो महिला ने विरोध करते हुए उसका होंठ काट दिया। गुस्से में आकर आरोपी ने महिला का सिर दीवार पर दे मारा जिससे महिला बेहोश हो गई।
बेहोश महिला के साथ किया रेप ( dehradun news today)
महिला को बेहोश होता देख आरोपी राजेश ने महिला के शरीर छाती जांघ और निजी अंगों पर दांत से काटा जिससे शरीर में करीब 10 गंभीर निशान मिले। हैरानी की बात तो यह है की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहीं पर सो गया। सुबह जब आरोपी राजेश की नींद खुली तो उसने महिला को मृत पाया। महिला की मौत के बाद राजेश घबरा गया जिसने महिला को सड़क पर घसीटकर कूड़ेदान के पास फेंक दिया ,ताकि लोगों को ऐसा लगे की महिला की सड़क हादसे में मौत हुई है।
31 जुलाई 2023 आरोपी दबोचा गया ( Dehradun crime city)
बताते चलें 31 जुलाई 2023 को सुबह करीब 4:00 नगर निगम के सफाई कर्मचारी शिवकुमार ने हाथीबड़कला चौकी के पास एक महिला का शव पड़ा देखा। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने महिला को पुरुष की कमीज और उल्टी सलवार पहने देखा।
डॉक्टरों ने महिला को किया मृत घोषित ( dehradun news live)
पुलिस प्रशासन महिला को देहरादून अस्पताल लेकर पहुंची ,जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम में मौत की मुख्य वजह सिर पर गंभीर चोट लगना सामने आया। 31 जुलाई को ही आरोपी राजेश को पुलिस प्रशासन द्वारा कैनल रोड से गिरफ्तार कर लिया गया था जिसमें पता चला कि आरोपी ने हत्या की घटना को डालनवाला क्षेत्र में अंजाम दिया था। इसके बाद यह केस डालनवाला पुलिस को सौंपा गया।
करीब 13 14 साल पहले हुई थी महिला की शादी (Uttarakhand crime news)
पुलिस प्रशासन ने जब मृतका के परिजनों को ढूंढने का प्रयास किया तो शुरुआत में उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो मृतका के पति ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। मृतका के पति ने बताया कि उनकी शादी करीब 13 14 साल पहले हुई थी जिससे उनका एक 13 साल का बेटा भी है।
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मृतका महिला सफाई कर्मचारी के पद पर थी तैनात (dehradun news)
महिला पहले एक कॉलेज में सफाई कर्मी के तौर पर तैनात थी लेकिन हाथ टूटने के कारण उसने काम छोड़ दिया था। घटना से 2 दिन पहले वह मायके जाने के लिए निकली थी लेकिन उसके साथ अनहोनी हो गई। बताया जा रहा है संघर्ष के दौरान महिला ने आरोपी राजेश से डटकर मुकाबला किया था जिससे आरोपी के बाल महिला के हाथों में ही रह गए थे। डीएनए टेस्ट के बाद आरोपी राजेश की पहचान की गई जिससे उसे हिरासत में लिया गया।
3 साल बाद आया फैसला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पाक्सो मंजू सिंह मुंडे की अदालत में मामले की अंतिम सुनवाई हुई जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने अभियोजन की ओर से 31दस्तावेजी साक्ष्य और नौ गवाह पेश किये। अदालत ने आरोपी राजेश को हत्या और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई।
