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Uttarakhand: Uniform Civil Code is going to be implemented in a few days. saman nagrik sanhita Uttarakhand uniform civil code

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उत्तराखण्ड देहरादून

उत्तराखंड में कुछ दिनों में लागू होने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आज दिल्ली में बड़ी बैठक

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Uttarakhand uniform civil code: 15 जुलाई तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट उत्तराखण्ड सरकार को सौंप सकती है समिति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे विधानसभा का विशेष सत्र….

विधानसभा चुनावों के दौरान ऐन वक्त पर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने की घोषणा कर तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावों का रूख ही बदल दिया था। वापस सत्ता में लौटे तो शुरूआत से वह अपनी इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने में लग गए। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका कार्य समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करना था। बीते दिनों ड्राफ्ट समिति की सदस्य जस्टिस (रिटायर्ड) संजना प्रसाद देसाई ने दिल्ली में ड्राफ्ट तैयार होने की घोषणा करते हुए बताया कि समिति जल्द ही इसे सरकार को सौंपने जा रही है। इसी संबंध में समिति की एक और महत्वपूर्ण बैठक रविवार 9 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही है। बताया गया है कि इस बैठक में रिपोर्ट के साथ सिफारिशों के सापेक्ष दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे। जो रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट 15 जुलाई तक उत्तराखंड सरकार को सौंपी जा सकती है।
(Uttarakhand uniform civil code)
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आपको बता दें कि इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कह चुके है कि समिति जैसे ही रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, हम सांविधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे और जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि जरूरत हुई तो इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी आहूत किया जाएगा। सीएम धामी ने बीते दिनों मीडिया से बातचीत में बताया था कि, “यूसीसी का मसौदा तैयार करने का काम जिस समिति को सौंपा गया था, उसने समाज के सभी तबकों के साथ संवाद किया है। समिति ने बीते एक साल में राज्य के करीब दो लाख से ज्यादा लोगों और प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा कर उनके सुझावों को भली-भांति संकलित कर लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया होगा।”
(Uttarakhand uniform civil code)

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