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Bageshwar news today: बागेश्वर में जिला पंचायत सदस्य की गई कुर्सी, जांच अधिकारी का बड़ा फैसला
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Bageshwar news today: तीन संतानें होने पर जिला पंचायत सदस्य अयोग्य घोषित
Bageshwar news today: zila Panchayat member loses seat in Bageshwar for having 3 children uttarakhand panchayat chunav uttarakhand latest news: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पंचायतीराज नियमों का उल्लंघन किया गया है। पंचायतीराज नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र- 4 असों से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य कुंदन राम को तीन जीवित जैविक संतान होने के कारण पद हेतु अयोग्य घोषित किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी आर सी तिवारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निर्वाचन शून्य कर दिया है।
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बता दें बागेश्वर जिले के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष भागवत डसीला ने जिला निर्वाचन क्षेत्र -4 असों से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य कुंदन राम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुंदन राम ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते समय अपनी संतानों की वास्तविक संख्या के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए। उन पर आरोप लगा की तीन संताने होने के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा जो मानदण्डों के विरुद्ध है। मामले की गंभीरता को देखते हुए निदेशक पंचायतीराज उत्तराखंड के निर्देश पर सीडीओ बागेश्वर द्वारा विस्तृत जांच के आदेश दिए गए।
तीन संताने होने पर लडा चुनाव अब गई कुर्सी ( bageshwar news today)
जांच पड़ताल पर सच्चाई सामने लाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने एक उच्च स्तरीय तीन सदस्य जांच समिति का गठन किया। इस समिति में परियोजना निदेशक जिला पंचायत राज अधिकारी और खंड विकास अधिकारी बागेश्वर को शामिल किया गया। समिति ने मामले की तह तक जाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के डेटा का मिलान किया जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग समेत अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि साक्ष्य 6 सितंबर 2025 को पंजीकृत एक गोदनामा बना जिसमें कुंदन राम ने यह खुद स्वीकार किया था कि उनकी तीन संताने हैं। स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों में भी तीसरी संतान का जिक्र है।
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तीन संतान वाले व्यक्ति नहीं लड़ सकते पंचायती राज चुनाव ( bageshwar panchayati raj chunav)
तीन संताने होने के कारण उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025 की धारा 90 (1) (द) के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि दो से अधिक जीवित जैविक संतान वाला व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य के पद पर बने रहने के लिए पत्र नहीं है। इसी कारण कुंदन राम को अयोग्य घोषित किया गया है।
